जीएसटी का वार्षिक रिटर्न फाइल कैसे करें

भारत में जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर सभी व्यवसायों और डीलरों को जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरना आवश्यक होता है. जीएसटी रिटर्न के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के पूरा होने के बाद व्यवसायों को अपने वर्षिक व्यवसाय और जीएसटी भुगतानों का विवरण सरकार को देना अनिवार्य होता है. इसके लिए उन्हें जीएसटी का वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR-9 भरना पड़ता है.

हालांकि, यदि आप टैक्स पीरियड के दौरान किसी भी व्यावसायिक गतिविधियो में शामिल नहीं हैं, तो जीरो GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके तहत जीएसटी में छुट भी प्रदान किया जाता है. इसलिए, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रियाए GSTR Form के बारे में जानना प्रत्येक टैक्सपेयर के लिए आवश्यक है. इस पोस्ट में जीएसटी वार्षिक रिटर्न फाइल कैसे करे के पूरी प्रक्रिया दिया गया है, जिसे फॉलो कर आप भी अपना जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते है.

जीएसटी का वार्षिक रिटर्न

जीएसटी रिटर्न एक Government रिकॉर्ड है जिसमें सभी खरीद, बिक्री, खरीद पर भुगतान किए गए कर और बिक्री पर प्राप्त करो के बारे में जानकारी Government को दिया जाता है.

GST में रजिस्टर्ड कारोबारियों को, प्रत्येक वित्त वर्ष के पूरा होने के बाद, अपने व्यवसाय और जीएसटी भुगतानों का विवरण सरकार को देने की प्रक्रिया को जीएसटी का वार्षिक रिटर्न कहा जाता है.

ध्यान दे, टैक्स रिटर्न के भुगतान के बिना दायर किए जाने वाले रिटर्न फाइल को अमान्य माना जाता है. इसलिए, जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय सभी आवश्यक डाटा को फॉर्म में डालकर सबमिट करे.

ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करे?

स्टेप 1: अपने मोबाइल से लैपटॉप से सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ को ओपन करे.

स्टेप 2: अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से लॉग इन के विकल्प पर क्लिक करे.

ध्यान दे: यदि आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए है, तो Click Here के लिंक पर क्लिक कर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करे. और यदि लॉग इन आईडी है, तो उसका उपयोग कर लॉग इन करे.

स्टेप 3: पोर्टल पर लॉग इन होने के बाद डैशबोर्ड में से “Services” के टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 4: “Services” के टैब में से “Returns Dashboard” पर क्लिक करें.

स्टेप 5: इसके बाद “Financial Year” के सेक्शन में से “Return Filing Period” को सलेक्ट कर “Search” पर क्लिक करें.

स्टेप 6: आपके अकाउंट से संबंधित जीएसटी रिटर्न फाइल किए जा सकने वाली सभी जानकारी दिखाई देगा. उन विकल्पों में से Annual Return GSTR 9 को सेलेक्ट करे. इसके बाद “Prepare Online” या “Prepare Offline” में अपने सुविधा अनुसार किसी एक को सेलेक्ट करे.

Note: यहाँ हमने Prepare Online को सेलेक्ट किए है. यदि आप Prepare Offline पर क्लिक करते है, तो ऑफ़लाइन यूटिलिटी फॉर्म को अपलोड करना पड़ेगा.

स्टेप 7: Prepare Online को सेलेक्ट कर जीएसटी रिटर्न फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, डिटेल सेव करें और फॉर्म सबमिट करें.

स्टेप 8: सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, उचित चालान का उपयोग करके ऑनलाइन जीएसटी का भुगतान भी कर सकते हैं.

स्टेप 9: जीएसटी रिटर्न टैक्स फाइल करने के बाद, “Filing Successful” का मैसेज आएगा जिसके साथ एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर दर्शाया गया है. ARN को नोट कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते है. इस प्रकार जीएसटी का वार्षिक रिटर्न फाइल बेहद कम समय कर सकते है.

जीएसटी रिटर्न फॉर्म के प्रकार

जीएसटी रिटर्न लेनदेन के प्रकार और टैक्सपेयर्स के पंजीकरण के आधार पर विभिन्न रूपों के अनुसार दायर किया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

GSTR-1

GSTR-1 एक फॉर्म है जो की जितने भी पंजीकृत डीलर है उनके द्वारा किए गए सामानों और सेवाओं की सभी बाहरी आपूर्ति का लेखा-जोखा रखता है।

यह एक मासिक / त्रैमासिक रिटर्न है जिसे एक पंजीकृत डीलर को दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

5 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाले व्यवसायियों को हर महीने 11 तारीख तक और QRMP स्किम के द्वारा हर उस व्यवसायियों के लिए हर तीसरे महीने की 13 तारीख तक अपना फॉर्म भरना अनिवार्य है।

GSTR-1 अन्य GST रिटर्न फॉर्म भरने के लिए भी नींव रखता है। करदाताओं को इस फॉर्म को अत्यंत सावधानी और सावधानी से भरना चाहिए। से GSTR

GSTR-1 किसे दाखिल करना चाहिए?

GSTR-1 के तहत हर एक पंजीकृत डीलर द्वारा दाखिल किया जाने वाला यह पहला महत्वपूर्ण रिटर्न है। यह रिटर्न मासिक या त्रैमासिक पर दाखिल करना अनिवार्य है भले ही शून्य लेनदेन हुआ हो।

GSTR-1 दाखिल करने के लिए आवश्यक पहचान

  1. डीलर की पहचान संख्या (जीएसटीआईएन)
  2. यूजर आईडी और पासवर्ड
  3. डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी)
  4. aadhaar card
  5. मोबाइल नंबर.

GSTR-2

GSTR-2 एक Purchase return है जो हर जीएसटी रजिस्टर्ड इंडिविजुएल एंटर करता है। टैक्सपेयर्स को GSTR-2 (Goods and Service Tax Return) Purchase return में अपनी आवक सप्लाई से रिलेटेड डिटेल एंटर करना चाहिए। GSTR-2 एक Monthly  टैक्स रिटर्न है जो हर महीने किए गए पर्चेजिंग को शो करता है।

GSTR-2A:

GSTR-2A वह GST है जहां विक्रेता द्वारा GSTR-1 फाइल करने के बाद जानकारी दिए जया जाता है।  यह एक खरीद-संबंधित कर रिटर्न है जो जीएसटी पोर्टल पर प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप जानकारी दिया जाता है।

यदि प्राप्तकर्ता GSTR-2A विवरण से असहमत है, तो इसे विक्रेता को सूचित किया जाएगा और फिर से वह विक्रेता के GSTR-2A में दर्शाया जाएगा। यह आपूर्तिकर्ता को GSTR-2A से ऑटो-पॉप्युलेट किए गए GSTR-1 में विवरण को संशोधित करने का विकल्प देता है।

GSTR-2 किस किस को दाखिल करना चाहिए?

  • अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
  • संरचना डीलर
  • टीसीएस एकत्र करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
  • टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
  • इनपुट सेवा वितरक
  • ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के आपूर्तिकर्ता ।

Government GSTR-2 प्रारूप के लिए 13 शीर्षक निर्धारित किए हैं:

  1. GSTIN
  2. Taxpayer’s name (करदाता का नाम)
  3.  पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति से आवक आपूर्ति
  4. आवक आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज पर कर का भुगतान किया जाना है
  5. प्रविष्टि के बिल पर विदेशों से या एसईजेड इकाइयों से प्राप्त इनपुट/पूंजीगत सामान
  6. तालिका 3, 4 और 5 में पिछली कर अवधि के लिए रिटर्न में प्रस्तुत आवक आपूर्ति के विवरण में संशोधन
  7. कंपोजीशन कर योग्य व्यक्ति और अन्य छूट प्राप्त/शून्य दर/गैर-जीएसटी आपूर्ति से प्राप्त आपूर्ति
  8. आईएसडी क्रेडिट प्राप्त हुआ
  9. टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट प्राप्त हुआ
  10. आपूर्ति की प्राप्ति के कारण समायोजित किए गए अग्रिमों/अग्रिमों का समेकित विवरण
  11. इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल / रिक्लेम
  12. बेमेल और अन्य कारणों से आउटपुट टैक्स की राशि को जोड़ना और घटाना
  13. आवक आपूर्ति का एचएसएन सारांश

GSTR-2B

GSTR-2B ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक विवरण है, जिसे लोकप्रिय रूप से ITC के रूप में भी  जाना जाता है। यह प्रत्येक माह की 12 तारीख को स्वतः लागू होता है। और फिर सभी आकस्मिक करदाता इसे आधिकारिक पोर्टल पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह करदाताओं के लिए उनके द्वारा बनाए गए खातों के संदर्भ में सुलह की प्रक्रिया को आसान बनाता है।

माल और सेवा टैक्स नेटवर्क द्वारा जारी किया गया फॉर्म है, जिसमें पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त माल/सेवाओं की आवश्यक आपूर्ति का विवरण शामिल

2B’ का अर्थ है’ गुड्स और सर्विस टैक्स रिटर्न.

GSTR-2B की आवश्यकता क्यों है?

क्योंकि ये सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ों की आसान पहचान में उनकी मदद करता है। और  किसी विशेष दस्तावेज़ के विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का दो बार लाभ नहीं उठाया जाता है।

GSTR-2B  दाखिल कैसे करे।

  • ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल
  • https://www.gst.gov.in/
  • GST अकाउंट लॉगिन
  • Username (यूज़रनेम) ऑप्शन
  • Password (पासवर्ड) विकल्प
  • Captcha डाले।

GSTR-3B

GSTR-3B एक घोषणापत्र (self-declaration form) की तरह होता है, जिसमें आपको अपनी खरीद-बिक्री (Purchases and sales) के बारे में पूरी – पूरी जानकारी देनी होती है

GSTR-3B आपके मासिक लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है और आपके रिटर्न को मासिक रूप से सारांशित (Summed up) करता है। एक करदाता(Taxpayer) के रूप में, आपको हर महीने अपने व्यापार की खरीद और बिक्री का कुल मूल्य Listed करना होता है।

इस रिटर्न को जमा करने के बाद,आयकर विभाग (आईटीडी) Monthly लेनदेन रिपोर्ट के अनुसार आपके चालान दावों की गणना करता है।

GSTR-3B ऑनलाइन कैसे करें

  • https://www.gst.gov.in/
  • जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें
  • Services’ पर क्लिक करें
  • Returns Dashboard’ पर क्लिक करें
  • अब आपको ‘file return’ पेज दिखाई देगा
  • प्रासंगिक ‘financial year’ चुनें
  • फिर ड्रॉपडाउन मेनू से ‘Return-filing period’ पर क्लिक करें और ‘Search’ पर क्लिक करें
  •  ‘मासिक रिटर्न GSTR-3B’ चुनें
  • अब ‘Prepare Online’ बटन पर क्लिक करे
  • आपको GSTR 3B फॉर्म के लिए निर्देशित किया जाएगा।
  • यदि आप बाद में जानकारी Edited करना चाहते हैं तो आप ‘Save GSTR-3B’ पर क्लिक कर सकते
  • सभी Relevant Details दर्ज करने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें

GSTR-4

GSTR-4 एक GST रिटर्न है जिसे GST शासन के तहत कंपोजिशन डीलरों द्वारा जमा किया जाता है। एक सामान्य करदाता को 3 मासिक रिटर्न दाखिल करना होता, लेकिन एक कंपोजिशन डीलर को हर तिमाही में केवल GSTR-4 दाखिल करना होता है।

याद रखें कि GSTR-4 को  आप Revised नहीं कर सकते है। आप इसे केवल निम्नलिखित तिमाही विवरणी में ही Revised कर सकते हैं।

कंपोजिशन डीलर

कंपोजिशन डीलर वह होता है जो कंपोजिशन स्कीम का विकल्प(Composition scheme option) को चुनता है। और इसके अंतर्गत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए।

कंपोजिशन स्कीम एक परेशानी मुक्त जीएसटी फाइलिंग स्कीम है। यही कारण है कि विभिन्न Registered डीलर कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनते हैं।

GSTR-5A

GSTR-5 यह एक दस्तावेज/स्टेटमेंट है जिसे प्रत्येक Registered अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा उस अवधि के लिए दायर दिया जाता है, जिसके दौरान वे भारत में व्यापार लेनदेन करते हैं। यह या तो ऑनलाइन या कर सुविधा केंद्र से किया जा सकता है।

GSTR-5 एक मासिक रिटर्न है जिसे प्रत्येक Registered ‘अनिवासी’ करदाता को भारत के GST शासन के तहत दाखिल करना होता है। इस विशेष रिटर्न में ‘अनिवासी’ विदेशी करदाताओं की बिक्री और खरीद के सभी Description शामिल होंगे। उन्हें इस फॉर्म में सारी जानकारी देनी होनी होती है।

विदेशों से प्राप्त इनपुट/पूंजीगत सामान (माल का आयात)  करदाता को भारत में आयात होने वाले सभी सामानों का विवरण दर्ज करना होता है। और फिर करदाता को जब और जब पूछा जाए तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम नामकरण (Harmonized System Nomenclature) (HSN) कोड और अन्य विवरण भी Government को देने होते है।

GSTR-6

GSTR-6 यह एक मासिक रिटर्न फॉर्म है जिसे इनपुट Service Distributors को फाइल करना होता है। जिसमें इनपुट Service Distributors द्वारा प्राप्त Input Tax Credit (ITC) के बारे में विवरण शामिल है।

इसमें Input Tax Credit के Distribution के लिए जारी किए गए सभी Documents के साथ-साथ प्रासंगिक टैक्स (in nicidental tax) इनवॉइस के खिलाफ इसे कैसे वितरित किया गया था। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह रिटर्न दाखिल करना होता है, भले ही उनके पास शून्य रिटर्न हो।

GSTR-6 Input Service Distributors (ISDs) के रूप में व्यसाय करने वालों को हर महीने यह Return दाखिल करना होता है। किसी एक व्यसाय को, कई Branches या Offices के माध्यम से संचालित करने में यह system काम करता है। इसमें सारे goods or services की खरीदारी किसी एक मुख्य शाखा (Head Office) के माध्यम से की जाती है और फिर उसे शाखाओं के माध्यम से sale or supply किया जाता है

GSTR-7

GST के तहत TDS काटने के लिए अधिकृत संस्थाओं और व्यापारियों को हर महीने यह रिटर्न (GSTR7) दाखिल करना होता है। इसमें टैक्सपेयर के बारे में Basic Details (NAME, GSTIN NO) के अलावा सप्लायर का GSTIN नंबर और रसीदें (Invoices) पेश करनी पड़ती हैं।

साथ ही जिस तरह के जीएसटी (SGST, CGST,IGST) पर TDS काटा जाता है उसकी भी जानकारी देनी होती है। अगर किसी भी तरह की पेनाल्टी, ब्याज इत्यादि चुकाया गया है तो वह भी दर्ज करना होता है। प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक इसे भरकर जमा करना अनिवार्य है।

यह एक महत्वपूर्ण रिटर्न है क्योंकि जिस व्यक्ति का TDS काटा गया है वह Input Credit का दावा कर सकता है

GSTR-8

GSTR-8 एक Return GST है जिसे ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा MONTHLY रूप से दाखिल किया जाता  है आधार  ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर System वे हैं जिन्हें GST के तहत TDS (Tax Collected Source) की कटौती करनी होती है। GSTR-8 फॉर्म में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर की गई बिक्री के All Details  और उन बिक्री के माध्यम से एकत्र की गई राशि/राजस्व भी शामिल है। 

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न 8 (GSTR-8) हर महीने ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (Online Marketplace बनाने और संचालित करने वाले अन्य विक्रेताओं को अपने माल को ग्राहकों को बेचने की अनुमति) को दायर करना होगा। जिसमें Registered कर योग्य व्यक्तियों और Unregistered व्यक्तियों, ग्राहकों की बुनियादी जानकारी (चाहे वे Registered करदाता हों या नहीं), दोनों करदाता के द्वारा ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ग्राहकों को दी गई आपूर्ति (Supply)  का  , और कर का भुगतान किया गया अब तक का कुल विवरण होना चाहिए।

GSTR-8  यह एक Monthly रिटर्न है और इसे हर महीने की 10 तारीख को दाखिल करना होता है।

ई-कॉमर्स ऑपरेटर (e-commerce operator) यानी online marketing strategy होता है। या online business करना । for ex – Amazon & Flipkart etc.

GSTR-9

GSTR-9 यह एक प्रकार का वार्षिक GST रिटर्न फॉर्म है। GST सिस्टम में रजिस्टर्ड सामान्य व्यवसायियों को हर साल के अंत में यह रिटर्न (GSTR-9) भरकर जमा करना होता है। पूरे वित्त वर्ष (Financial Year) के दौरान, अपने सौदों का विवरण देने वाले जो मासिक या तिमाही रिटर्न (GSTR-1,GSTR-3B) भरे होते हैं, उन सभी इसके दौरान अपना मोटा-मोटा विवरण इसमें देना होता है।

GSTR-9 यह हर साल के 31 दिसंबर तक जमा करना होता है GSTR-9 प्रत्येक वित्त वर्ष के पूरा होने के तुरंत बाद आने वाली 31 दिसंबर तक वार्षिक रिटर्न (GSTR-9 दाखिल करना अनिवार्य है।  जैसे कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GSTR-9 को 31 दिसंबर 2022 तक भरकर जमा कर देना चाहिए। इसके बाद अगर जमा करेंगे तो आप पर  पेनाल्टी लगेगी, जिसका विवरण अगले साल में देना होता  है

GSTR-9 दाखिल करने की नियत तिथियां

आपको आगामी वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले GSTR-9 दाखिल करना होता है।

GSTR-9 फॉर्म के प्रकार

GSTR-9

यह उन लोगों द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए। जिन्होंने GSTR-1 और GSTR-3B दाखिल किया है।

GSTR-9A

यह उन लोगों द्वारा दायर किया जाना चाहिए । जिन्होंने GST संरचना योजना शुरू की है।

GSTR-9B

यह ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दायर किया जाना चाहिए। जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान GSTR-8 दाखिल किया है।

GSTR-9C

यह उन व्यवसायियों को देना होता है जिनका टर्न ओवर वित्तीय वर्ष के दौरान 2.5 करोड़ ज्यादा होता है।

GSTR-10

GSTR-10 यह एक ‘फाइनल रिटर्न’ GST है जिसे GST पंजीकरण रद्द करने या सरेंडर करने के बाद एक पंजीकृत करदाता द्वारा दाखिल किया जाना है। यह व्यवसाय के बंद होने आदि के कारण हो सकता है। यह करदाता द्वारा स्वेच्छा से या सरकारी आदेश के कारण किया जा सकता है। इस रिटर्न को ‘फाइनल रिटर्न’ GST कहा जाता है।

GSTR-10 को GST रद्द होने की तारीख या रद्द करने के आदेश जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।

GSTR-11

GSTR-11 के अंतर्गत भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे कि, विदेशी दूतावासों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालयों) को अपनी हर महीने की खरीदारियों (Purchases) का हिसाब-किताब GST के रिटर्न फॉर्म GSTR-11 में भरकर जमा करना होता है।

ऐसी संस्थाओं को GST के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर GSTIN नंबर की बजाय  UIN नंबर (Unique Identity Number) मिलता है। इसी UIN नंबर के आधार पर इन्हें अपना रिटर्न फॉर्म GSTR-11 दाखिल करना होता है।

इसे जिस महीने की खरीदारियों का स्टेटमेंट जमा किया जाता है, उसके ठीक बाद वाले महीने की 28 तारीख तक, यह रिटर्न GSTR-11 भरकर जमा करना होता है।

जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की तिथियां

GSTR-1अगले महीने के 10 तारिक
GSTR-2अगले महीने के 15 तारिक
GSTR-3अगले महीने के 20 तारिक
GSTR-4तिमाही के महीने के 18 तारिक
GSTR-5अगले महीने के 20 तारिक
GSTR-6अगले महीने के 13 तारिक
GSTR-7अगले महीने के 10 तारिक
GSTR-8अगले महीने के 10 तारिक
GSTR-9अगले वित्त वर्ष के 31 दिसंबर
GSTR-10रद्दीकरण या रद्दीकरण आदेश की तारीख के 3 महीने के भीतर, जो भी बाद में हो.
GSTR-11महीने के 28 वें महीने के बाद, जिस वक्त बयान दर्ज किया गया था.

मुझे उम्मीद है कि आपको जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करे की प्रक्रिया आपको पसंद आयेगा. इस पोस्ट से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो हमें कमेंट अवश्य करे.

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ऑनलाइन जीएसटी का वार्षिक रिटर्न कैसे भरें की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हमने इस पोस्ट में बताया है. अब कोई भी व्यक्ति अपना जीएसटी वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन बेहद कम समय में भर सकते है. यदि वार्षिक रिटर्न भरने में कोई परेशानी हो, तो हमें जरुर बताए.

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