जीएसटीआर 5 क्या है और कैसे भरा जाता है 2024

जीएसटी टैक्स से संबंधित रिटर्न जीएसटीआर-5 एक प्रकार का स्टेटमेंट या फिर दस्तावेज है जिसे सभी प्रकार के पंजीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए भरा जाता है. जिसके दौरान वे भारत में बिजनेस से संबंधित लें देन करते हैं. जीएसटीआर-5 ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा या सुविधा केंद्र द्वारा फाइल जा किया जाता है.

इस स्टेटमेंट/दस्तावेज में करदाता द्वारा व्यापार में की गई और प्राप्त की गई सभी बाहरी आपूर्ति (खरीद-बिक्री) और खरीददारी का सभी विवरण दर्ज किया जाता है. इस पोस्ट में जीएसटीआर-5 क्या है और कैसे फाइल करे की पूरी जानकारी उपलब्ध है, जिसे फॉलो कर फाइल कर सकते है.

GSTR-5 क्या है?

Gstr-5 एक प्रकार का मासिक रिटर्न होता है जिसको आपको पंजीकृत निवासी करदाता को भारत के जीएसटी शासन के तहत दाखिल करवाना होता है.

इसमें विशेष रिटर्न में विदेशी करदाताओं की बिक्री और खरीद के सभी लेखा-जोखा शामिल किए जाते हैं तथा उसनके द्वारा इस फार्म में सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है.

जीएसटीआर 5 कैन भरते है?

जीएसटीआर-5 के लिए अनिवासी करदाता वे आपूर्तिकर्ता हैं जिनका भारत में कोई भी व्यापारिक परिष्ठान उपलब्ध नहीं है और वे देश में केवल आपूर्ति करने के उद्देश्य से कम अवधि के लिए आए हैं. इस प्रकार के सभी अनिवासी व्यक्ति को जीएसटीआर-5 में सभी कर योग्य आपूर्ति का विवरण को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है.

अर्थात, धारा 24 GST के अनुसार अनिवासी कर योग्य व्यक्ति का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. भले ही वह भारत में व्यापारिक लेन-देन अधिक नही करता हो. लेकिन प्रत्येक निवासी व्यक्ति या कंपनी को जीएसटी व्यवस्था के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी है.

जीएसटीआर 5 को कब फाइल करें?

जीएसटीआर-5 रिटर्न जीएसटी पंजीकरण की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाता है. (अगर रिटर्न को 30 दिनों से कम अवधि के लिए भरा गया हो) या फिर अगले महीने की 20 तारीख से पहले मासिक रूप से दाखिल किया जाना चाहिए. यदि उनका जीएसटी पंजीकरण बहुत दिनों तक चलता है.

जीएसटीआर-5 दाखिल करने के लिए आवश्यक शर्त

जीएसटीआर-5 रिटर्न फाइल को करने के लिए:

  • आपको एक अनिवासी या विदेशी करदाता होना चाहिए, जिसका भारत देश में कोई भी व्यापार प्रतिष्ठित नहीं है.
  • जिस समय अवधि के दौरान आप भारत में व्यापार करेंगे, उस समय अवधि के लिए आपको जीएसटी के तहत एक अस्थाई पंजीकरण की आवश्यकता होगी.

अगर जीएसटीआर-5 को फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

अगर जीएसटीआर-5 रिटर्न फाइल नहीं किया जाए, तो अगले महीने का रिटर्न को फाइल नहीं किया जा सकता है. इसलिए जीएसटी रिटर्न को देर से दाखिल करने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा. जिससे कारोबारी को एक भारी जुर्माना लग सकता है.

क्या होगा अगर जीएसटीआर-5 रिटर्न को देर से फाइल किया जाए?

यदि आप रिटर्न को दाखिल करने में देरी करते हैं, तो आपको जीएसटी के पेनल्टी शुल्क के तौर पर ब्याज और विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा. इसका ब्याज 18% प्रति वर्ष है.

भुगतान किए जाने वाले बकाया कर की राशि पर करदाता द्वारा इसका आकलन किया जाता है. समय अवधि दाखिल करने के अगले ही दिन (महीने के 21 तारीख) से भुगतान करने की तारीख तक रहेगी. इसके लिए विलंब शुल्क 50 रुपया प्रति दिन और 20 रुपया प्रतिदिन शून्य वापसी के लिए एवम अधिकतम लेट फीस 5000 हजार रुपए है.

जीएसटीआर-5 को कैसे फाइल करें?

  • सबसे पहले जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर जाए और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के मदद से लॉग इन करे.
  • इसके बाद आपको अपना राज्य कोड और पैन नंबर के साथ 15 अंकों का जीएसटी नंबर डाले.
  • अब जीएसटी पोर्टल पर सॉफ्टवेयर या चालान को अपलोड करे.
  • चालान अपलोड करने के बाद बाहरी वापसी, आवाज वापसी और संचय मासिक रिटर्न ऑनलाइन दायर करे.
  • जीएसटी पोर्टल में सूचना के माध्यम से gstr-5 फार्म में बाहरी महीने के पहले या बाहरी अपूर्ति रिटर्न दर्ज करे.
  • इतना करने के पश्चात बाहरी आपूर्ति की व्यवस्था को सत्यापित करे. और सत्यापित को संशोधन करने के साथ ही डेबिट कार्ड या डेबिट नोट के विवरण को दर्ज करे.
  • सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपूर्तिकर्ता या gstr-5 में प्राप्त करता हूं द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त और विवरणों के संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा.
  • इस प्रकार उपरोक्त प्रक्रिया को फॉलो कर ऑनलाइन जीएसटीआर-5 फाइल कर सकते है.

जीएसटीआर 5 रिटर्न की विशेषताएं

  • एक अनिवासी विदेशी व्यक्ति एक विशिष्ट वैधता अवधि के लिए अस्थायी पंजीकरण करा सकते है.
  • भारत में पंजीकृत गैर-निवासी विदेशियों के लिए जीएसटी रिटर्न फॉर्म उपलब्ध है.
  • GSTR-5 फॉर्म सुविधा केंद्र से या करदाता द्वारा दायर किया जा सकता है.
  • बाह्य आपूर्ति का विवरण एक ही रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.
  • जीएसटीआर 5 दाखिल कर जुर्माना, शुल्क, ब्याज, आदि का भुगतान प्रत्येक महीने की 20 तारीख तक किसी विशेष कर अवधि के लिए कर देना चाहिए.

Note: जीएसटीआर-5 क्या है और कैसे भरा जाता है की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है, जिसे फॉलो कर आप भी जीएसटीआर 5 फाइल कर सकते है.

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GSTR 5 सम्बंधित प्रश्न: FAQs

Q. जीएसटीआर 5 कौन भरता है?

जीएसटीआर-5 अनिवासी करदाता के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाने वाला एक रिटर्न फॉर्म है. जिसे अनिवासी व्यापारी दर्ज करते है.

Q. जीएसटी 5 फाइल करने की अधिकारिक वेबसाइट क्या है?

जीएसटी 5 फाइल करने की अधिकारिक वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ है. इस पोर्टल पर लॉग इन कर रिटर्न फाइल कर सकते है.

Q. जीएसटीआर 5 के लिए कौन पात्र है?

वस्तु एवं सेवा टैक्स रिटर्न 5 एक विवरण है जिसे प्रत्येक पंजीकृत अनिवासी टैक्स योग्य व्यक्ति द्वारा उस अवधि के लिए दाखिल किया जाता है. अर्थात, जो भारत में व्यापारिक लेनदेन करते हैं, वे जीएसटीआर 5 फाइल करने के पात्र है.

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