जीएसटी “वन नेशन वन टैक्स” के नारे के साथ लाया गया भारत के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारो में से एक है. जीएसटी लागू करने के कई कारण है, जैसे दोहरे टैक्स, टैक्स की बहुलता, करों के व्यापक प्रभाव, वर्गीकरण आदि मुद्दों को कम करना. इसका मुख्य उद्देश्य है टैक्स की जटिलता को कम करना, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिले और देश एक बाजार के रूप में विकसित हो सके.
एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए या बिजनेस को सेटअप करने के लिए जीएसटी नंबर या रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना जरूरी है. तो आज के इस आर्टिकल में क्या जीएसटी नंबर दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है? या जीएसटी नंबर दूसरों को ट्रान्सफर कर सकते? आदि के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे.
क्या जीएसटी नंबर दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है?
जीएसटी एक्ट की नियम के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय स्थानांतरित करने के लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है. अर्थात पुराने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. जीएसटी नंबर एक विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया जाता है. जीएसटी नंबर को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं है. इसलिए अपने व्यवसाय को स्थानांतरित करने वाले करदाता को तो, नए राज्य में नया जीएसटी नंबर प्राप्त करना पड़ेगा.
आप जिस भी राज्य में अपने व्यवसाय को स्थानांतरित करना चाहते हैं. वहां के जीएसटी नियम और विधियों के अनुसार जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या राज्य के जीएसटी अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.
जीएसटी नंबर में किन-किन चीजों को ट्रांसफर किया जा सकता है:
करदाता अपने जीएसटी नंबर को दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं कर सकते है. लेकिन पुराने जीएसटी नंबर से जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट को नई जीएसटी नंबर में स्थानांतरित कर सकते है. ऐसा करने के लिए करदाता को जीएसटी पोर्टल पर ITC-02 फॉर्म भरना रहता है. इस फॉर्म में व्यापारी को नए जीएसटी नंबर के साथ स्थानांतरित करने के लिए इच्छुक इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि दर्ज करनी होगी.
ITC-02 फॉर्म क्या होता है?
ITC-02 फॉर्म एक स्थानांतरण फॉर्म होता है, जिसका फुल फॉर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर फॉर्म (Input Tax Credit Transfer Form) होता है. एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने व्यवसाय को स्थानांतरित करने वाले व्यापारी को इस फॉर्म को भरना होता है. इस फॉर्म को जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जा सकता है.
जीएसटी के लिए क्या एक व्यक्ति कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है?
यदि आप एक से अधिक राज्य में व्यवसाय करते हैं, तो जीएसटी के लिए उन राज्य में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. जिन-जिन राज्य में आपका व्यवसाय है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सीमा नहीं होती है.
एक व्यक्ति अपनी व्यवसाय के अनुसार कई राज्य में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जिसके लिए उसे REG 01 फॉर्म भरना पड़ेगा. इस फॉर्म में व्यापारी अपनी व्यवसाय के बारे में जानकारी देते हैं जैसे: कि व्यवसाय का नाम, पता, संपर्क जानकारी और कारोबार का विवरण आदि.
जीएसटी ट्रान्सफर से जुड़े प्रश्न: FAQs
Q. भारत में कौन से राज्य सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करते हैं?
भारत में सबसे ज्यादा जीएसटी चुकाने वाले राज्य हैं:
| States | GST Collection |
| महाराष्ट्र | 23,598 करोड रुपए |
| कर्नाटक | 10,061 करोड रुपए |
| गुजरात | 9,238 करोड रुपए |
| तमिलनाडु | 8,324 करोड रुपए |
Q. कौन सा राज्य सबसे पहले जीएसटी को स्वीकार किया था?
असम भारत का पहला राज्य है जिसने जीएसटी बिल को पास किया था. असम ने 12 अगस्त, 2016 को जीएसटी के बिल को मंजूरी दिया था.
Q. क्या जीएसटी सभी राज्यों के लिए एक समान है?
नहीं, जीएसटी सभी राज्यों के लिए एक समान नहीं है. भारत में दर के हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर अलग-अलग जीएसटी दर लागू होती है. लेकिन जिस वस्तु पर जो जीएसटी दर होता है वह पूरे भारत के राज्यों में लागू होता है जैसे दिल्ली के एक सूटकेस पर जीएसटी दर 18% है, तो वह जीएसटी दर पूरे भारत में एक समान मिलेगी.
Q. क्या जीएसटी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है?
नही, जीएसटी किसी दुसरे व्यक्ति को ट्रान्सफर नही किया जा सकता है. एसजीएसटी की धारा 22 के (1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय के लिए राज्यों में अलग-अलग जीएसटी लेना पड़ेगा.
Q. क्या हम जीएसटी पंजीकरण में स्वामित्व बदल सकते हैं?
हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड व्यक्ति या मालिक का नाम बदल सकते है. इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉग इन होना होगा. उसके बाद उस व्यक्ति के सभी डाक्यूमेंट्स को अपलोड कर नाम बदल सकते है.

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