जीएसटी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है. इसके लिए देश के सभी छोटे-बड़े व्यापारियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और अपनी कैटेगरी के अनुसार GST Return भी भरने पड़ते है. बता दे कि 5 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्न ओवर वाले वायवसायको GST रजिस्ट्रेशन निर्धारित नियम के अनुसार करना होता है.
अगर आप एक व्यापारी है और खुद का नया बिजनेस डालना चाहते है, तो आपको जीएसटी की जानकारी होना चाहिए. जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो भारत में खरीदी जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है. यह Tax आमतौर पर विक्रेता द्वारा GST के रूप में एकत्र किया जाता है और फिर सरकार इस पैसे को एकल कर भुक्तान के रूप में भेजती है. जीएसटी की विस्तार जानकारी प्राप्त करने के लिए यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस लेख में दुकानदार के लिए जीएसटी नियम की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे है.
दुकानदार के लिए जीएसटी नियम
दुकानदार के लिए जीएसटी नियम कहता है कि यदि आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच जाता है तो आपको 30 दिनों के अंदर ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है. इसके अलावा यदि आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए अनिवार्य नही है. परंतु यदि आप Services Provider है तब आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 लाख रुपए होती है.
अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो आपके पास Sales Registered तथा Stock Registered होना अनिवार्य है. प्रत्येक दुकानदारों के लिए इस जीएसटी नियम का पालन करना जरूरी होता है, भले ही आप छोटे दुकानदार हो या बड़े. इससे कोई फर्क नही पड़ता है.
दुकानदारों को जीएसटी के नियम इस प्रकार है:
- जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना: यदि दुकान का वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपये और कुछ राज्यों में 20 लाख रुपये से अधिक है, तो जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
- जीएसटी रसीद प्रदान करना: जब कोई दुकानदार किसी ग्राहक को कोई वस्तु या सर्विस प्रदान करते है, तो उसका चालान काटना अनिवार्य है.
- दुकानदारो के लिए जीएसटी में छुट: जीएसटी में विभिन्न नियमो के अनुसार छुट भी प्रदान किया जाता है, जो उन्हें जीएस टी के अनुसार मिलता है.
- जीएसटी रिटर्न भरना: दुकानदारों को समय पर जीएसटी रिटर्न भरना भी महत्वपूर्ण है.
- जीएसटी समय जमा करना: दुकानदारों को समय पर अपना जीएसटी जमा करनाअनिवार्य है.
क्या छोटी दुकानों के लिए जीएसटी जरूरी है
जी, हां छोटे दुकानदारों के लिए भी जीएसटी जरूरी है. जीएसटी भारत में सभी व्यापारिक क्रय और विक्रय के लिए लागू होता है, चाहे वो बड़े व्यापारी हो या छोटे दुकानदार. जीएसटी के तहत उत्पादों और सेवाओं पर कर लगता है जिससे व्यापारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार कर भरना पड़ता है.
यदि छोटी दुकान वाले भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा कर अपने इच्छा से जीएसटी भरते है, तो उन्हें सरकार के तरफ से विशेष प्रकार के लाभ जैसे, लोन, टैक्स में छुट आदि प्रदान करती है. इसलिए, छोटी दुकानों के लिए जीएसटी जरूरी है.
जीएसटी के नियम
जीएसटी के कई नियम है परंतु नीचे प्रमुख नियमों की जानकारी दी है, जो की कुछ इस प्रकार से है.
- अगर आपके पास GST Registration Number नही है, तो आप किसी भी ग्राहक से GST वसूल नही सकते है.
- आप जीएसटी के अंर्तगत आते है, तो आपके पास प्रोडक्ट या सर्विसेज Registered होना चाहिए.
- यदि आपका Turn Over 40 लाख रुपए से अधिक है तो ऐसे में आपको 30 दिन यानी एक महीने के भीतर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
- यदि आपने 30 दिनों के अंदर gst रजिस्ट्रेशन नही करवाया है, तो आपके विरुद्ध कानूनी करवाही भी हो सकती है.
- अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है और आप समय पर जीएसटी नही भरते है तो भी जुर्माना के साथ-साथ सजा होने की भी प्रावधान है.
कितना कारोबार जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक है?
जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक कारोबार राज्य एवं व्यापर से जुड़े नियमो के अनुसार सुनिश्चित होता है. उदहारण के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच हो रहे कारोबार के अंतर्गत करना आवश्यक है.
ध्यान दे, यदि किसी राज्य में आपका वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक है, तो जल्द से जल्द जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. यदि आप पूर्वी राज्यों और हिमाचल से आते है, तो 20 लाख तक के कारोबार पर ही रजिस्ट्रेशन करा ले. इसके अलावे, यदि आप जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, तो 10 लाख तक के कारोबार पर रजिस्ट्रेशन कराए.
GST के लिए कितना टर्नओवर चाहिए
ऐसे कारोबारी जो सिर्फ Service Industry में काम कर रहे है, उन्हें 20 लाख रुपए के टर्नओवर पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है. Service Industry का मतलब, ऐसे कामों से है जो सुविधाए प्रदान करते है जैसे Transport, Hotel आदि पर 20 लाख रुपए का टर्नओवर पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए. इसके अलावा वस्तुओ के कारोबार पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए 40 लाख रुपए का टर्नओवर होना चाहिए.
किसी-किसी राज्य में 20 या 10 लाख के टर्नओवर पर ही गजीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है. यदि आप अपनी इच्छा से जीएसटी भरना चाहते है, तो भी रजिस्ट्रेशन करा कर उसे दर्ज कर सकते है. इसके लिए सरकार आपको विशेष प्रकार की सुविधा कारोबार बढ़ाने में करती है.
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दुकानदार के लिए जीएसटी नियम से जुड़े FAQ
Q. जीएसटी में टैक्स की दर क्या है?
जीएसटी में टैक्स की दर 18% है जिसमे से Central Goods & Services (CGST) 9% की दर और State Goods & Services (SGST) 9% दर शामिल है.
Q. जीएसटी कौन सा कर है?
जीएसटी भारत में लागू एक अप्रत्यक्ष टैक्स (कर) प्रणाली है, जो सभी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है. इसमें कुछ ऐसे भी वस्तु और सेवाए है, जिन्हें जीएसटी टैक्स से बहार रखा गया है. जैसे पेट्रोल, कच्चा तेल, हाई-स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल आदि
Q. जीएसटी कितने दिनों में बन जाता है?
रजिस्ट्रेशन करने के 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है. परंतु इसमें कभी कभी किसी कारण से थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है.
Q. जीएसटी रिटर्न में क्या होता है?
जीएसटी रिटर्न में बिक्री टैक्स, खरीदी पर टैक्स की जानकारी होती है, इसके आधार पर तय होता है की किस बिजनेस को सरकार को कितना टैक्स भरना है.