टैक्स कानून या कोई भी कानून द्वारा मोटे तौर पर दो प्रकार के दायित्व निर्धारित किए जाते हैं जैसे: कर संबंधी और प्रक्रिया संबंधी. इस लेख में टैक्स से संबंधित विवाद के निवारण “जीएसटी में अपील दायर कैसे करें” के बारे में स्टेप बाय स्टेप तरीके से बतायी गयी है. और अपील दायर करने के लिए आवश्यकता दस्तावेज, GST APL-01 फाइल क्या है, अपील कितने प्रकार के होते हैं आदि के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है.
किसी भी अपील को दायर करने के लिए 3 महीने का समय मिलता है. लेकिन अगर 3 महीने के समय में अपील दायर नहीं कर पाते हैं, तो अपील अथॉरिटी के पास डीले के लिए एक पर्याप्त कारण दे सकते हैं. बहुत से लोगो को GST अपील दायर कैसे करे के बारे में जानकारी नही होती है. इसलिए, इस पोस्ट में जीएसटी अपील दायर करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया उपलब्ध है जो अपील दायर करने में आपकी मदद करेगा.
जीएसटी में अपील दायर करने के लिए क्या करे?
ऑनलाइन अपील दायर करने के लिए निचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करे.
- आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी करे
- एपील फॉर्म भरें (GST APL-01)
- फॉर्म सबमिट करें
- एपील फीस भुगतान करें
- एपील के प्रक्रियागत चरणों का पालन करें (जैसे:तिथि पर उपस्थित होना)
किस स्थिति में जीएसटी अपील दायर की जा सकती है?
जीएसटी अपील कई स्थिति में दायर की जा सकती है.
- जब कोई व्यक्ति या व्यापारी गुमराही के कारण जीएसटी दर, हस्तांतरण, या अन्य विवादित मुद्दों पर असहमत होता है.
- जब कोई व्यक्ति या व्यापारी जीएसटी की अपनी समझ के खिलाफ आपत्ति दर्ज करना चाहता है.
- जब कोई व्यक्ति या व्यापारी गोलबंदी, अनुचित लाभ, या अन्य गलत अमल के खिलाफ आपत्ति दर्ज करना चाहता है.
जीएसटी अपील दायर करने के लिए डाक्यूमेंट्स क्या चाहिए?
GST एपील के लिए, आपको उस डिस्प्यूट के संदर्भ में सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करने चाहिए जैसे कि:
- इनवॉयस
- अपिल पत्र
- रिटर्न्स
- बिल या चालान की प्रतियाँ
- पूर्व अपील के निर्णय
- पहचान प्रमाण पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं अन्य डाक्यूमेंट्स
जीएसटी अपील किस लिए किया जाता है?
अपील एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कोई निर्णय या आदेश पर आपत्ति दर्ज की जाती है ताकि उसे पुनर्विचार किया जा सके. जीएसटी के तहत अपील विभिन्न स्तरों पर दायर की जा सकती है, जैसे कि राज्य स्तर, केंद्र स्तर और उच्च न्यायालय.
आमतौर पर, जीएसटी अपील को न्यायालय में दायर किया जाता है जब कोई व्यक्ति या व्यापारी जीएसटी संबंधित निर्णय के खिलाफ असंतुष्ट होता है.
अपील कितने प्रकार के होते हैं?
अपील 2 प्रकार के होते हैं.
- अपील (Appeal)
- विशेष अपील (Special Appeal)
अपील (Appeal):
कोई भी व्यक्ति जीएसटी अधिनियम के निर्णय के खिलाफ अपनी असंतुष्टि के अनुसार पहले विभागीय अस्तर उसके बाद राज्य अस्तर अदालत और अंतिम में उच्चतम अदालत में अपील सकता है.
विशेष अपील (Special Appeal):
जीएसटी के तहत, विशेष अपील वे मामले होते हैं जिनमें राज्य अपील अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्चतम अदालत में अपील की जाती है. यह सिर्फ विशिष्ट प्रशासनिक या कानूनी प्रश्नों पर होती है.
ऑनलाइन जीएसटी अपील कैसे करे?
स्टेप 1. जीएसटी पोर्टल gst.gov.in को गूगल पर सर्च करें
उसके बाद लॉगिन करें.
स्टेप 2. जीएसटी पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर Services>User Services और उसके बाद My Application कि विकल्प पर जाए. New Application पर क्लिक करें.
(न्यू अपील फाइल करने के लिए My Application पर क्लिक करेंगे और दूसरी बार अपील फाइल करने के लिए My Saved Application पर क्लिक करेंगे.)
स्टेप 3. माय एप्लीकेशन में जाकर एप्लीकेशन टाइप में Appeal To Appellate Authority को चुनें. New Application बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 4. Order Type को चुने और ऑर्डर नंबर को इंटर करें. फिर Search पर क्लिक करें.
- ऑर्डर नंबर आये हुए आर्डर का ही रहेगा.
स्टेप 5. Category of the case under dispute में अपनी Dispute Category को सेलेक्ट करें. Add button पर क्लिक करें.
स्टेप 6. GST APL 01 form को डाउनलोड करने के लिए Disputed Amount / Payment Details के नीचे Click here पर क्लिक करें.
स्टेप 7. DownloadGST APL 01 फॉर्म को खोले. Enable Editing बटन पर क्लिक करें और विवरण दर्ज करें.
स्टेप 8. विवरण दर्ज करने के बाद ऊपर बाय कोने में File बटन पर क्लिक करें. फिर Save as पर क्लिक करके PDF (pdf) को चुने. Save button पर क्लिक करें.
- पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए कंप्यूटर पर एक पीडीएफ रीडर होना जरूरी है.
स्टेप 9. GST APL 01 फॉर्म (pdf) को अपलोड करने के लिए Choose File पर क्लिक करें Save किये गए पीडीएफ फाइल को चुने और Open बटन पर क्लिक करें
- यह फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में ही हो जिसकी साइज 5 mb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
स्टेप 8. डिस्प्यूट अमाउंट और पेमेंट डीटेल्स दर्ज करने के लिए Disputed Amount / Payment Details button पर क्लिक करें.
स्टेप 9. विवादित राशि/भुगतान विवरण पेज प्रदर्शित होगा. विवादित राशि एवं अन्य भुगतान विवरण को दर्ज करें.
विवरण दर्ज करने के बाद Done बटन पर क्लिक करें.
- ध्यान दें: विवादित राशि जितना भी हो उसका न्यूनतम 10% अपील दायर करने से पहले पूर्व-जमा के रूप में भुगतान करना होता है. जैसे: एक करदाता जीएसटी पेमेंट समय से पेमेंट नहीं कर पाया तो उसके टैक्स पर ₹1 लाख की लेट पेमेंट (पेनल्टी) लगाई गई जिसके लिए अपील फाइल किया जा रहा है यानी ₹1 लाख डिस्प्यूट में है जिसका 10% (₹10,000) देना पड़ेगा.
स्टेप 10. भुगतान करने के लिए Utilize ITC/ Cash बटन पर क्लिक करें. विवरण को दर्ज करें.
स्टेप 11. राशि दर्ज करने के बाद Set-Off बटन पर क्लिक करें . आये हुए कंफर्मेशन मैसेज के OK बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 12. GST APL 01 formकी तरह एक सहायक दस्तावेज भी जोड़ें. आगे बढ़ने से पहले Preview बटन पर क्लिक करके सभी डिटेल्स को एक बार जाँच ले.
स्टेप 13. Proceed to File बटन पर क्लिक करें. फिर Submit With DSC या Submit With EVC किसी एक बटन को चुने.
- अगर आप DSC के साथ जमा करते हैं तो प्रमाण पत्र का चयन करें और Sign बटन पर क्लिक करें.
- अगर आप EVC के साथ जमा करते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर आये हुए OTP को दर्ज करें और Verify बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 14. यदि पावती रसीद डाउनलोड करना चाहते हैं तो Download बटन पर क्लिक करें.
अब आपका Appeal File कंप्लीट हो चुका हैं. उम्मीद है कि यह बहुत ही आसान तरीके से बताई गई जीएसटी appeal file करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके लिए हेल्पफुल होगा. शुरू में appeal दायर करते समय यह थोड़ा सा कठिन लग सकता है.
वैसे अब जीएसटी से जुड़े समस्याओं को शीघ्र ही सुलझा दिया जा सकता है. क्योंकि इसके लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है.यह न्यायाधिकरण हर राज्य में काम करेगी.
अगर आपको अपील फाइल करते समय Details या डिस्प्यूट अमाउंट भरते समय कोई भी परेशानी होती है तो ऑफिशल वेबसाइट tutorial.gst.gov.in पर विजिट कर सकते हैं .
जीएसटी APL-01 फ़ॉर्म क्या है?
जीएसटी APL-01 फ़ॉर्म एक प्रकार का आवेदन पत्र होता है जिसका पूरा नाम “Application for Allotment of Unique Identification Number – GST APL-01″ होता है.
यह फ़ॉर्म व्यापारिक पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए उपयोग होता है और यह व्यक्तिगत पहचान संख्या (UIN) की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग विशिष्ट स्थानों और व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो अपने सामान और सेवाओं को अन्य राज्यों में आपूर्ति करते हैं.
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अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न: FAQs
90 दिनों के बाद जीएसटी रद्दीकरण को रद्द करने के लिए आपको विशेष अनुमति की आवश्यकता हो सकती है. आपको अपने राज्य के उच्चतम अदालत में एक विशेष अपील दाखिल करनी होगी, जिसमें आपको अपने मामले की विवादित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और अनुमति प्राप्त करने की अनुरोध करनी होगी.
आमतौर पर, जीएसटी अपील दायर करने की सीमा अवधि 90 दिन होती है जब व्यक्ति किसी निर्णय के खिलाफ अपील करता है. लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में, इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है जैसे कि विशेष परिस्थितियों में या अनुमति प्राप्ति के लिए.
जीएसटी APL-01 फ़ॉर्म एक प्रकार का आवेदन पत्र होता है जिसका पूरा नाम “Application for Allotment of Unique Identification Number – GST APL-01″ होता है. यह फ़ॉर्म व्यापारिक पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए उपयोग होता है और यह व्यक्तिगत पहचान संख्या (UIN) की प्राप्ति के लिए किया जाता है.
देश का कोई भी करदाता व्यक्ति, जो न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश से परेशान है, तो आदेश जारी होने के तारीख से तीन महीने के भीतर जीएसटी अपील दायर कर सकते है.
अपील दायर करने से पहले एपीएल-01 भर कर अपलोड करना चाहिए.
अपने सभी आवश्यक दस्तावे पहले ही तैयार रखना चाहिए.
अपील दायर करने से पहले भुगतान करने के लिए आपके पास क्रेडिट और खाता अवश्य होना चाहिए.
This is Siya Prajapati, a taxation expert and author. She knows all about taxes. Her articles are easy to understand, breaking down complex tax topics for everyone. Besides taxes, she loves hiking, reading, and learning about different cultures.
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