1 जुलाई 2017 को लागू की गई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक क्रांति लाई है, जिससे कर का भुगतान करना आसान हो गया है. यदि आप एक व्यापारी या निर्माता है, तो आपका व्यवसाय/कारोबार जीएसटी के तहत अवश्य रजिस्टर्ड होना चाहिए. लेकिन कुछ परिस्थितियों में व्यापारी या निर्माता को कभी-कभी अपने जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पड़ते हैं.
या गलती से आपका gst रजिस्ट्रेशन हो गया है, और आप उसे कैंसिल करना चाहते है, तो निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से कर सकते है. ध्यान दे, gst रजिस्ट्रेशन के एक वर्ष बाद ही कैंसिल के लिए आवेदन कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है.
GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे करें online?:
जीएसटी पंजीकरण को ऑनलाइन कैंसिल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस:
Step 1. आधिकारिक जीएसटी पोर्टल पर जाएं gst.gov.in
Step 2. अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें.
Step 3. डैशबोर्ड पर, मुख्य मेन्यू में Services ऑप्शन पर क्लिक करें.
Step 4. इसके बाद Registration को चुने जिसमें आपको अधिक विकल्प मिलेंगे.
Step 5. जिसमे Application For Cancellation of Registration पर क्लिक करें.
Note: कैंसिलेशन फॉर्म तीन भागों में विभाजित किया गया है-
- Basic details
- Cancellation details
- Verification
Step 6. Basic details tab में अपनी व्यवसाय का विवरण भरे जैस: मोबाइल नंबर (जीएसटी में रजिस्टर्ड), ईमेल आईडी, etc.
Step 7. अपने पंजीकरण को रद्द करने के करण के लिए Reason for the Cancellation को सेलेक्ट करें.
- कैंसिलेशन के लिए कुछ Reasons दिए गए हैं, जिसमें से आप अपनी समस्या के अनुसार कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं.
- इन विवरणों की आवश्यकता होगी जैसे व्यवसाय बंद होने की तिथि, व्यवसाय हस्तांतरण होने की तिथि, या फिर कोई अन्य जानकारी.
- इसके बाद वेरिफिकेशन टैब खुल जाएगा.
Step 8. इसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का उपयोग करके आवेदन को प्रमाणित करें.
Step 9. एक बार सभी डिटेल्स को देखलें, फिर Submit बटन पर क्लिक करें.
- अब आपकी स्क्रीन पर एक सफलता संदेश पॉप अप होगा, जो आपके कैंसिलेशन एप्लीकेशन की प्राप्ति की पुष्टि करेगा.
आपके आवेदन को जीएसटी अधिकारी द्वारा संसाधित किया जाएगा. यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा.
ध्यान दें: सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक करना आवश्यक होता है, जिसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.
- Dashboard पर Services> Registration> Track Application पर जाएं.
- रद्दीकरण अनुरोध को देखने के लिए अपना एआरएन (एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर) डालें.
इस प्रकार से आप अपने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन कैसे कैंसिल करें?
‘ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल करें ऑफलाइन’ के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस-
- अपने क्षेत्र/पास के जीएसटी कार्यालय में जाएं. जीएसटी अधिकारी से ऑफलाइन जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध करें.
- पंजीकरण रद्द करने के लिए आपको GST REG-16 फॉर्म दिया जाएगा.
- अब आप इस फॉर्म को भर करके आवश्यक दस्तावेज को इसके साथ लगा दे.
आवश्यक दस्तावेज –
- जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र
- यह सभी प्रक्रिया करने के बाद जीएसटी GST REG-16 फॉर्म जीएसटी अधिकारी को जमा कर दें.
- अब आपके जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया की जिम्मेदारी जीएसटी अधिकारी का है.
ध्यान दें जीएसटी पंजीकरण cancel करने से पहले आपकी किसी भी प्रकार का बकाया न हो, आपके पास सभी दस्तावेज हो, जीएसटी कैंसिल होने के बाद उसकी एक प्रति अपने पास अवश्य रखें.
जीएसटी कैंसिलेशन की फीस
जीएसटी कैंसिलेशन की कोई भी फीस नहीं लगती है. करदाता जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी कैंसिलेशन की प्रक्रिया को फॉलो करके जीएसटी कैंसिल कर सकता है.
लेकिन इन स्थितियां में फीस लग सकती है-
- जीएसटी कानून के उल्लंघन पर जुर्माना. जुर्माने की राशि उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करता है.
- अगर करदाता किसी पेशेवर की मदद लेता है तो उस पेशेवर की फीस भरनी होगी.
- करदाता को कुछ दस्तावेज की लागत भी देनी पड़ सकती है जैसे- व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र.
जीएसटी रद्द करने का कर्ण
जीएसटी पंजीकरण रद्द करने की स्थिति की कई वजह हो सकती है. जैसे
- बिजनेस बंद करना,
- जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करना,
- दिवालिया होना
- Proprietor की मृत्यू पर
- जीएसटी पंजीकरण की सीमा से कम टर्नओवर का होना.
- धोखाधडी आदि.
Related Posts:
GST नंबर प्राप्त करने में कितना खर्च आता है |
GST में मालिक का नाम कैसे बदलें |
GST Number कैसे लें |
दुकानदार के लिए जीएसटी नियम |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – FAQs
जीएसटी पंजीकरण करदाता खुद, जीएसटी अधिकारी तथा उच्च न्यायालय के द्द्वारा रद्द किया जा सकता है. जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति ही जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है. पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु पर या फिर जीएसटी के तहत पंजीकरण निर्दिष्ट कारणों से रद्द किया जा सकता है.
आप जीएसटी पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं जब आपका रिटर्न दाखिल हो गया हो. कोई भी करदाता बिना जीएसटी रिटर्न दाखिल पूरा किया अपने जीएसटी पंजीकरण को रद्द नहीं कर सकता है. जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के लिए आपको फॉर्म GSTR-10 जमा करना पड़ेगा.
हां, यदि आप जीएसटी के तहत पहले से पंजीकृत करदाता है तो आवश्यकता के अनुसार जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
यदि एक बार आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो जीएसटी पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में 15 दिनों से अधिक समय नहीं लगता है लेकिन कुछ मामलों में यह प्रक्रिया 15 दिनों से अधिक भी लग सकता है. जैसे आवेदक की जटिलता और जीएसटी विभाग द्वारा किए जा रहा है काम की मात्रा के आधार पर एक महीने तक का भी समय लग सकता है.
जीएसटी पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क देय नहीं होता है. आप जीएसटी पोर्टल पर एक फॉर्म भरकर मुफ्त में अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द कर सकते हैं. लेकिन करदाता जीएसटी कानून का उल्लंघन किया है तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.