जीएसटीआर-1 कैसे भरें – GSTR-1 फाइल करे घर बैठे आसानी से

जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया में सबसे प्रमुख कार्य GSTR-1 फॉर्म का है. क्योंकि, यह फॉर्म gst रिटर्न में भी सहायक होता है. दरअसल, GST-1 जीएसटी से संबंधित आने वाले सभी फॉर्मो का मुख्य आधार होता है. क्योंकि, GSTR-1 एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो सभी करदाता को महीने/तिमाही में भरना अनिवार्य होता है.

GSTR-1 फॉर्म भरने के बाद आसानी से जीएसटी रिटर्न से संबंधित किसी भी फॉर्म को भरा जा सकता है. हालांकि, इस फॉर्म को भरने में अधितर लोगो को परेशानी होती है. इसलिए, निचे स्टेप बाय स्टेप जीएसटीआर-1 फॉर्म कैसे भरे के प्रक्रिया बताया गया है, जिसे फॉलो कर आप भी ऑनलाइन जीएसटीआर-1 फाइल कर सकते है.

जीएसटीआर-1 क्या है?

प्रत्येक पंजीकृत करदाता को अपना जीएसटी कर महीने/तिमाही में GSTR-1 अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न 1 फॉर्म को सबमिट करना अनिवार्य होता है. इस फॉर्म में निम्न जानकारी प्रदान करना पड़ता है:

  • GSTR-1 में टैक्स के सही समय के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के सभी बिक्री एवं आपूर्ति डाटा का विवरण प्रस्तुत करना होता है.
  • GSTR-1 रिटर्न भरने का नियम अनिवासी, विदेशी करदाता और कुछ विशेष पहचान संख्या वाले लोगो के लिए नही है.

जीएसटीआर-1 किसे भरना होगा?

देश के प्रत्येक पंजीकृत डीलर को इस फॉर्म को भरना चाहिए. क्योंकि, GST रिटर्न हेतु यह फॉर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है. हालांकि, कुछ विशेष श्रेणी के व्यवसायियों को जीएसटीआर-1 भरना अनिवार्य नही है.

  • GSTR-1 में पिछले महीनो के सभी वस्तुओं और सेवाओं के बिक्री से संबंधित डाटा को भरना अनिवार्य है.
  • GSTR-1 में रचना योजना के साधकों एवं कुछ विशेष कैटेगरी के व्यवसायियों को छोड़कर सभी को भरना अनिवार्य है.

जीएसटीआर-1 कौन नहीं भर सकते है?

भारत के निम्न व्यवसाय के लोगो को इस फॉर्म को नही भरना चाहिए.

  • ई-कॉमर्स ऑपरेटर
  • इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
  • विदेशी कारोबारी
  • टिडीएस काटने वाले
  • कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत कारोबारी

Note: अगर आपको पता नही है की आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जीएसटीआर-1 सम्बंधित जानकारी पहले प्राप्त करना चाहिए.

GSTR-1 भरने के आवश्यक शर्तें

  • 15 अंकों का पैन आधारित GSTIN के साथ GST के तहत एक रजिस्टर्ड करदाता होना चाहिए.
  • अपने व्यवसाय से संबंधित सभी लेन देन के लिए अद्वितीय सीरियल नंबर के साथ में विस्तृत चालान को रखने की आवश्यकता पड़ती है.
  • अपने इलेक्ट्रॉनिक सत्यापित कोड या फिर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करके अपने रिटर्न को सत्यापित करने के लिए या अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी की जरूरत पड़ती है.
  • आपके द्वारा आधार आधारित ई-साइन का उपयोग करके भी GSTR-1 को भरा जा सकता है.

जीएसटीआर-1 ऑनलाइन कैसे भरे?

GSTR-1 फॉर्म भरने की प्रक्रिया बेहद सरल है. इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर फॉर्म को भरे और सबमिट कर दे.

  • सबसे पहले GST के अधिकारिक वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ को ओपन करे.
  • अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से लॉग इन के विकल्प पर क्लिक कर लॉग इन करे.
  • लॉग इन होने के बाद “सर्विसेज” के सेक्शन में जाए और Returns Dashboard के विकल्प पर क्लिक करे.
  • इसके बाद एक ड्राप डाउन मेनू आएगा, उसमे आवश्यक जानकारी दर्ज कर सर्च के विकल्प पर क्लिक करे.
  • नए पेज पर कुछ प्रश्न पूछे जाएँगे, Yes के बॉक्स को टिक कर कन्फर्म पर क्लिक करे.
  • इसके बाद GSTR-1 को सेलेक्ट कर नए पेज पर पूछे गए जानकारी दर्ज करे.
  • इसके पश्चात् GSTR-1 से सभी जानकारी दिखाई देगा, इसमें अपने सभी बिल्स इनवॉइसेज को अपलोड करे.
  • अपलोड हो जाने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
  • क्लिक करने के बाद सभी जानकारी एक बार पुनः दिखाई देगा, उसे फॉर्म को चेक कर कन्फर्म पर क्लिक करे.
  • इसके बाद फॉर्म पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर GSTR-1 दाखिल करने की पुष्टि कर दे.

GSTR-1 फाइल लेट से करने पर पेनल्टी फ़ीस

यदि किसी व्यक्ति द्वारा जीएसटीआर-1 फॉर्म समय अवधि के बाद भरा जाता है, उन्हें पेनल्टी के रूप में निम्न फ़ीस को भरना पड़ सकता है.

Act के अनुसारलेट फ़ीस प्रति दिनअधिकतम फ़ीस
CGST Act, 2017Rs 10Rs 250
Respective SCGT Act, 2017 / UTGST Act, 2017Rs 10Rs 250
कुल फ़ीसRs 20Rs 500

Note: यदि आपका टर्नओवर 5 हजार से ज्यादा है, तो gstr-1 देरी से जमा करने पर पेनल्टी के रूप 10,000 रूपये भरने पड़ सकते है.

GSTR-1 दाखिल करने के लिए पहचान

  • सामान और सेवाकर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन)
  • जीएसटी पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड
  • वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
  • aadhaar card नंबर से ई-हस्ताक्षर फॉर्म
  • आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

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GSTR 1 Kaise Bhare से जुड़े प्रश्न: FAQs

Q. जीएसटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है?

भारत के प्रत्येक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक के अलावा/धारा 51 के तहत टैक्स कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों फॉर्म जीएसटीआर-1 फाइल कर सकते है.

Q. फाइल करने के बाद मैं अपना जीएसटीआर 1 कैसे सही करूं?

GSTR-1 एक बार फाइल करने के बाद रिटर्न में की गई किसी भी गलती को अगली अवधि के लिए फाइल किए गए GSTR-1 में सुधारा जा सकता है. अर्थात, बिच में सुधार नही कर सकते है.

Q. जीएसटीआर- 1 भरने में देरी पर क्या पेनल्टी लगता है?

जीएसटीआर- 1 उचित समय पर जमा नहीं करने पर 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से पेनल्टी लग सकता है. यदि आय 1 करोड़ से अधिक होने पर पेनल्टी इससे भी अधिक हो सकता है.

Q. GSTR-1 कैसे भरा जाता है?

GST पोर्टल पर जाएं और अपना यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें.
“सेवाएं” के विकल्प पर क्लिक करें.
“रिटर्न” पर क्लिक करें
“रिटर्न डैशबोर्ड” पर क्लिक करें.
“फाइल रिटर्न” पर क्लिक करें.
रिटर्न फॉर्म का चयन करें (GSTR-1 फाइल)
“फॉर्म भरें” पर क्लिक करें
सभी जानकारी डाले और फॉर्म को सबमिट कर दे.

जीएसटीआर-1 फाइल कैसे करे GSTR 1 Kaise Bhare के सम्बन्ध में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस पोस्ट में दिया गया है. इस प्रक्रिया के मदद से आप अपना GSTR 1 फाइल कर सकते है. यदि किसी प्रोसेस में कोई परेशानी हो, तो हमें कमेंट कर उसका हल प्राप्त कर सकते है.

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