GSTR-3B कैसे फाइल करें – डेट, पेनल्टी एवं अन्य जानकारी देखे

GSTR 3B व्यवसाय में लेन देन से संबंधित डाटा को रखता है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सभी व्यवसायियों को GSTR-3B को फाइल करना आवश्यक है. एक करदाता को अपने व्यवसाय में मासिक रूप से व्यवसाय का खरीद बिक्री का कुल मूल्य को सम्मिलित करना होगा. इस रिटर्न को फाइल करने के पश्चात आयकर विभाग के द्वारा मासिक लेन देन की रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय के चालान की गणना किया जाएगा. GSTR-3B को वित्त दायित्व के अनुसार इसके अंतिम फाइलिंग तिथि के पहले तक अवश्य ही फाइल कर लें.

जीएसटी से संबंधित नियम के अनुसार अगर व्यवसाय के GSTR-3B को समय के अनुसार फाइल नहीं किया जाता है, तो बाद में जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे की जीएसटीआर-1 और वार्षिक रिटर्न को भी फाइल नहीं किया जा सकेगा. इस लेख के द्वारा GSTR-3B फाइल कैसे करे की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप समझेंगे.

जीएसटीआर-3बी फॉर्म क्या है?

जीएसटीआर-3बी किसी व्यवसाय के मासिक लेनदेन से संबंधित डाटा रखता है. साथ ही रिटर्न के मासिक रूप से उसे सारांशित करता रहता है.

इसके द्वारा आपको अनुमानित तौर पर लेन देन या फिर बिक्री खरीददारी का ब्योरा देना होता है. साथ ही व्यवसाय का अलग अलग डिटेल्स देना आवश्यक नहीं है और न ही इसमें अपनी बिल की आवश्यकता पड़ती है.

जीएसटीआर-3बी किसके लिए आवश्यक है?

सामान्य कारोबार के रूप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को करवाने के बाद GSTR-3B भरना आवश्यक है. इसके अलावा प्रत्येक कारोबारी को जीएसटीआर-3B फॉर्म को फाइल करना होगा. इसके अलावा अगर किसी माह में कोई कारोबार नही भी हुआ है तो ऐसे में रजिस्टर्ड कारोबारी को नील जीएसटीआर-3B भरना होता है.

जीएसटीआर-3बी किसके लिए आवश्यक नहीं है?

जीएसटीआर-3बी को निम्नलिखित के लिए फाइल नहीं करना रहता है.

  • जीएसटी से संबंधित अगर कोई कंपोजिशन स्कीम को ले चुका है तो उन्हें इसे फाइल करने की आवश्यकता नही पड़ती है.
  • इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटीआर-3बी को फाइल करने की आवश्यकता नही पड़ती है.
  • अनिवासी व्यक्ति जो की किसी अन्य देश के नागरिक है उन्हें जीएसटीआर-3बी को फाइल नहीं करना पड़ता है.
  • ऑनलाइन सूचना एवं डेटाबेस एक्सेस या फिर पुनर्प्राप्ति सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को भी इसे फाइल करने की आवश्यकता नही रहती है.

ऑनलाइन GSTR-3B कैसे फाइल करे

जीएसटीआर-3बी को ऑनलाइन के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करके आसनी से फाइल किया जा सकता है.

  • सबसे पहले जीएसटी पोर्टल को ओपन करें.
  • पोर्टल पर सेवाओं के विकल का चयन करें.
  • उसके बाद रिटर्न पर क्लिक करें और उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड को क्लिक करे.
  • आपके स्क्रीन पर फाइल रिटर्न का पेज दिखाई देगा.
  • अपना प्रासंगिक वित्तीय वर्ष का चयन करें.
  • इसके बाद ड्रापडाउन मेनू के माध्यम से रिटर्न फाइलिंग की अवधि पर क्लिक करें और सर्च के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करे.
  • मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी का चयन करें.
  • उसके बाद अब आप ऑनलाइन तैयार करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब आपको जीएसटीआर-3बी फॉर्म के लिए निर्देशित किया जायेगा. अब आप वहां अपना विवरण दे सकते हैं.
  • सभी आवश्यक विवरण को साइट करने के बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • सबमिट करने के बाद, आपके स्क्रीन के टॉप पर एक मैसेज प्रदर्शित होगा.
  • अब रिटर्न की स्थिति फाइल नहीं से सबमिट में बदल जायेगी.
  • अब आपके कर का भुगतान सक्षम किया जाएगा. जिसके बाद आप भुगतान कर सकेंगे.
  • ऑफसेट दायित्व के बटन पर क्लिक करें.
  • वेरिफिकेशन के लिए चेक बॉक्स का चुनाव करें.
  • अब अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता सूची के द्वारा ईवीसी के साथ में जीएसटीआर-3बी फाइल या डीएससी के साथ में फाइल जीएसटीआर-3बी के विकल्प को चुने.
  • आपके स्क्रीन पर एक चेतावनी संदेश प्रदर्शित होगा. उसे पढ़ने के बाद पुष्टि करें और आगे बढ़ें.
  • आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में एक सफलता का मैसेज स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जायेगा.
  • मैसेज की पुष्टि करने के लिए OK के विकल्प को चुने.

GSTR-3B को फ़ाइल करने की तिथि

जीएसटीआर-3बी को फाइल करने की तिथि मासिक तौर पर रहती है. अर्थात की इसे हर महीने के 24 तारिक तक फाइल करना आवश्यक रहता है.

ध्यान दे, लगभग 5 करोड़ की टर्नओवर वाले व्यापारी को जीएसटी में QRMP स्कीम लेने की छूट प्रदान की जाती है. इस स्कीम तक टैक्स का भुगतान हर महीने करना पड़ेगा, लेकिन टैक्स रिटर्न दाखिल प्रत्येक तिमाही पर करना होगा.

GSTR-3B को फ़ाइल में देरी के लिए पेनल्टी शुल्क

जीएसटीआर-3बी के नियत तारीख बीतने के बाद फाइल करने की स्थिति में विलंब शुल्क के साथ साथ ब्याज देना पड़ता है.

विलंब शुल्क : जीएसटीआर-3बी को देरी से फाइल करने पर भुगतान की तारीख तक 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ता है. साथ ही इसके शून्य देयता वाले करदाताओं को 20 रुपए विलंब शुल्क देना पड़ता है.

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GSTR-3B सम्बंधित प्रश्न

Q. GSTR 3B कौन फाइल करता है?

सभी प्रकार के कारोबारियों को जीएसटी के तहत जीएसटीआर-3बी को फाइल करना आवश्यक रहता है. इसके माध्यम से कारोबारियों की बिक्री एवम उनके खरीददारियों का हिसाब सम्मिलित रहता है.

Q. GSTR 3B भरने की लास्ट डेट क्या है?

जीएसटीआर-3बी को फाइल करने की अंतिम तिथि अपने कारोबार के रिटर्न जमा करने वाले महीने के 20 तारिक तक रहता है.

Q. मैं जीएसटी पोर्टल पर 3बी कैसे फाइल करूं?

जीएसटी पोर्टल के रिटर्न भरने वाले सेक्शन के अनुसार जीएसटीआर-3बी को फाइल किया जाता है. पोर्टल के माध्यम से सर्विसेज – रिटर्न्स – रिटर्न डैशबोर्ड पर जाकर इसे एक्सेस किया जा सकता है.

Q. मैं देनदारियों को कैसे सेट करूं और जीएसटीआर 3 बी फाइल करूं?

देनदारी का भुगतान करने के लिए ऑफसेट देयता के ऑप्शन पर क्लिक करें. ऑफसेट सेक्सेफुल बॉक्स स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे जायेगा. उसके बाद अब रिटर्न फाइलिंग महीने पर वापस जाएं एवम जीएसटीआर-3बी फाइल करने वाले ऑप्शन को चुने

GSTR-3B कैसे फाइल करें के सम्बन्ध में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस पोस्ट में दिया गया है. इस प्रक्रिया के मदद से आप अपना GSTR-3B फाइल कर सकते है. यदि किसी प्रोसेस में कोई परेशानी हो, तो हमें कमेंट कर उसका हल प्राप्त कर सकते है.

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