देश में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा हाई Earning पर इनकम टैक्स लगाया जाता है. पहले इनकम टैक्स जमा करने के लिए लिए इनकम टैक्स ऑफिस में जाना पड़ता था. लेकिन अब सभी कार्य ऑनलाइन होने से इनकम टैक्स भी घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते है. ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर सरकार के विशेष सुविधा भी प्रदान किया जाता है तथा ऑनलाइन टैक्स जमा करने में समय भी कम लगता है.
भारत के कोई भी नागरिक या व्यापारी घर बैठे ऑनलाइन बेहद कम समय में अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के सहायत से इनकम टैक्स जमा कर सकते है. लेकिन अभी भी कुछ लोग है, जिन्हें ऑनलाइन पेमेंट करने में परेशानी होती है.
इनकम टैक्स कितना जमा किया जाता है?
सरकार द्वारा जारी नई सुचना के अनुसार 60 वर्ष से कम आयु वाले लोगो को 2.5 लाख रूपये तक कोई भी इनकम टैक्स शुल्क नही देना है. लेकिन इससे अधिक की कमाई पर निर्धारित प्रतिशत के अनुसार इनकम टैक्स देना अनिवार्य है. जो इस प्रकार है:
Income Tax Slab | Tax Applicable as per New Regime |
Rs.0 to Rs.2,50,000 | नही देना है. |
Rs.2,50,001 to Rs. 5,00,000 | 5.00% |
Rs.5,00,001 to Rs. 7,50,000 | 12,500 रुपये तथा 5,00,000 रुपये से अधिक की कुल आय का 10% |
Rs.7,50,001 to Rs. 10,00,000 | 37,500 रूपये तथा 7,50,000 रूपये से अधिक की कुल आय का 15% |
Rs.10,00,001 to Rs.12,50,000 | 75,000 रूपये तथा 10,00,000 रूपये से अधिक की कुल आय का 20% |
Rs.12,50,001 to Rs.15,00,000 | 125000 रूपये तथा 12,50,000 रूपये से अधिक की कुल आय का 25% |
15,00,000 लाख से अधिक | 1,87,500 रूपये तथा 15,00,000 रूपये से अधिक की कुल आय का 30% |
इनकम टैक्स कैसे जमा करें ऑनलाइन ?
ऑनलाइन घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट करने करने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है.
स्टेप 1: इनकम टैक्स जमा करने के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट को अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ओपन करे. या दिए गए लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट अधिकारिक वेबसाइट पर जाए.
स्टेप 2: अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से सर्विसेज के सेक्शन में जाए और e-payment: Pay Taxes Online के विकल्प पर क्लिक करे.
स्टेप 3: क्लिक करने के बाद एक Challan form ओपन होगा. इस पेज से Non-TDS/TCS के सेक्शन में से CHALLAN NO/ITNS 280 को सेलेक्ट करे. CHALLAN NO/ITNS 280 के सेक्शन के निचे Proceed के बटन पर क्लिक करे.
स्टेप 4: इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमे Tax Applicable के अंतर्गत (0021) Income Tax (Other than Companies) को सेलेक्ट करे. और Type of Payment के अंतर्गत Self Assessment Tax को सेलेक्ट करे.
इसके बाद वित्तीय वर्ष के सेक्शन में यदि टैक्स (Advance Tax) का भुगतान कर रहे हैं तो Advance Tax का ऑप्शन सेलेक्ट करे.
स्टेप 5: उपरोक्त जानकारी दर्ज करने के बाद Mode of Payment यानि Net-Banking या Debit Card को सेलेक्ट करे.
स्टेप 6: इसके बाद नए पेज पर पैन कार्ड नंबर और असेसमेंट ईयर दर्ज करे.
स्टेप 7: इस पेज से निचे आए और निम्न जानकारी दर्ज करे.
- Flat/Door/Block No.
- Premises/Building/Village
- Road/Street/Lane
- Area/Locality
- City/District
- State
- Pin Code
- Email ID
- Mobile No.
सभी जानकारी दर्ज करने के बाद काप्त्चा कोड दर्ज कर “प्रोसीड” पर क्लिक करे.
स्टेप 8: इसके बाद अब तक भरे गए फॉर्म का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे चेक करे और Submit to the Bank के विकल्प पर क्लिक करे.
क्लिक करने के बाद पेमेंट करने हेतु पेज पर redirect कर दिया जाएगा. अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग कर इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते है. पेमेंट प्रक्रिया पूरा होने के बाद रसीद दिखाई देगा, उसे भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले.
इनकम टैक्स जमा करने की डेट क्या है?
देश में इनकम टैक्स दो प्रकार यानि 1. एडवांस टैक्स, 2. सेल्फ असेसमेंट द्वारा टैक्स जमा किया जाता है. इसका विवरण इस प्रकार है:
एडवांस टैक्स की तारीख: Advance Tax वो लोग भरते है, जिनका वर्षित टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से अधिक होती है. इस टैक्स को निम्न अवधि के अंतर्गत भरा जाता है.
पहली किस्त | 15 जून तक | कुल टैक्स देनदारी का कम से कम 15% तक |
दूसरी किस्त | 15 सितंबर तक | कुल टैक्स देनदारी का कम से कम 45% तक |
तीसरी किस्त | 15 दिसंबर तक | कुल टैक्स देनदारी का कम से कम 75% तक |
चौथी किस्त | 15 मार्च तक | कुल टैक्स देनदारी का कम से कम 100 % तक |
सेल्फ असेसमेंट टैक्स की तारीख: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के पहले इस टैक्स को भरना अनिवार्य होता है. ध्यान दे, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है.
इनकम टैक्स देरी से जमा करने पर कितना पेनाल्टी लगता है?
टैक्स के निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत इनकम टैक्स जामाँ नही करते है, तो आपको बाद में टैक्स चुकाने पर पेनाल्टी भरना पड़ सकता है. ध्यान दे, देर से चुकाए गए बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ता है, जो एक प्रकार का जुर्माना है.
Section 234C के तहत बकाया टैक्स पर ब्याज
इस सेक्शन यानि नियम के तहत, बकाया टैक्स पर अंतिम तारीख से लेकर, जमा होने की तारीख तक 1% की दर से ब्याज देना पड़ता है. यह ब्याज पूरी तरह साधारण ब्याज (Simple Interest) के हिसाब से लागु होता है.
Section 234B के तहत बकाया टैक्स पर ब्याज
इस नियम के तहत, यदि अपनी साल भर की अनुमानित कुल टैक्स देनदारी का 90%, वित्त वर्ष के खत्म (अर्थात 31 मार्च) होने तक भुगतान नहीं करते हैं, तो बकाया टैक्स देनदारी पर 1% ब्याज का ब्याज देना पड़ेगा.
पूछे जाने वाले प्रश्न
इनकम टैक्स जमा करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और सर्विसेज के सेक्शन में pay tax online विकल्प पर क्लिक कर सभी जानकारी डाले और पेमेंट मोड के विकल्प पर क्लिक कर अपना इनकम टैक्स जमा करे.
हाँ, इनकम टैक्स कैश में जमा करने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाए और आवेदन फॉर्म भर कर इनकम टैक्स जमा कर सकते है.
ऑनलाइन इनकम टैक्स अधिकारिक वेबसाइट protean-tinpan.com पर जमा कर सकते है.
इनकम टैक्स चुकाने के लिए अधिकारिक विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
“ऑनलाइन पेमेंट” टैब पर क्लिक करें.
अपनी आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग जानकारी दर्ज करें.
अपना टैक्स भुगतान करने के लिए विकल्प का चयन करें.
अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या नेट बैंकिंग का उपयोग करके इनकम टैक्स का भुगतान करें.
इनकम टैक्स का भुगतान होने के बाद एक रसीद मिलेगा, उसे भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले.
इनकम टैक्स फाइल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है. हालांकि, यदि देरी से अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो 1,000 रुपये का जुर्मानाऔर आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है.
नए नियम के अनुसार 7 लाख रूपये तक इनकम टैक्स फ्री है. यदि इससे अधिक का आय होता है, तो आपको इनकम टैक्स जमा करना होगा, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते है.
Income Tax Kaise Jama Kare की पूरी जानकारी इस पोस्ट में उपलब्ध है जो ऑनलाइन इनकम टैक्स जमा करने में आपका मदद करता है. यदि टैक्स जमा करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर पूछ सकते है.
This is Siya Prajapati, a taxation expert and author. She knows all about taxes. Her articles are easy to understand, breaking down complex tax topics for everyone. Besides taxes, she loves hiking, reading, and learning about different cultures.
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