कोई भी व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कटौती किए हुए अतिरिक्त टैक्स (कर) के लिए उस वर्ष के लिए अपना इनकम टैक्स को अप्लाई करके इनकम टैक्स रिफंड के लिए क्लेम कर सकते है. ध्यान रहे की आपका इनकम टैक्स का रिफंड करने का क्लेम वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले तक पूरी तरह से सबमिट हो जाए.
आमतौर पर देखा जाता है की बहुत से लोगो को अपना खुद का इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने में काफी परेशानी होती है. क्योंकि, इसकी प्रक्रिया दुसरें के मुकालबे अलग होता है. इसलिए, इस पोस्ट में इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कैसे करें की स्टेप by स्टेप प्रोसेस बताया गया है, जिसे फॉलो कर इनकम टैक्स रिफ़ंड क्लेम को कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है.
इनकम टैक्स रिफंड का दावा कैसे करें? जैसे कैसे
इनकम टैक्स रिफंड का क्लेम करने के लगभग दो सप्ताह के बाद कटौती किया गया अतिरिक्त कर मिल जाता है. निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर इनकम टैक्स रिफंड क्लेम आसानी से कर सकते है.
- अपने इनकम टैक्स रिफंड का क्लेम करने का सबसे आसान तरीका यह है की जब आप इनकम टैक्स फाइल करें, तो कोशिश करें की अपने इन्वेस्टमेंट को फॉर्म 16 में अप्लाई करें.
- इतना करने के बाद वहां अपनी सभी उपयोगी डॉक्युमेंट को सबमिट कर दें.
- इनकम टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म इनकम टैक्स के अधिकारी को मूल्यांकन करने के लिए भेज दिया जाता है.
- अगर आपका अप्लाई किया गया फॉर्म 26 एएस के तहत इनकम टैक्स का पैसा अगर आपकी देनदारी टैक्स से अधिक रहती है, तो ऐसे में अधिकारी आपके टैक्स को रिफंड के लिए अप्लाई कर देते हैं.
- इसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है की आप जिस भी बैंक में अपने पैसे को पाना चाहते हैं, वह बैंक पहले से अप्रूव हो. और इसके लिए इनकम टैक्स ने यह घोषणा किया था की उन्ही बैंक खाते में रिफंड के पैसे को जारी जाएगा, जिसमें पैन कार्जुडड़ा हुआ है और नया ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर पहले से अप्रूव हो.
- इन सभी प्रक्रियाओं के बाद अपना इनकम टैक्स रिफंड को प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते तो अप्लाई करने की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा सीधे आपके बैंक के माध्यम से पैसे को भेज दिया जाता है.
- रिफंड अप्लाई होने के बाद आपके ईमेल के माध्यम से जानकारी दे दी जायेगी.
Note: इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के बाद रिफंड हेतु आवश्यक जानकारी अर्थात अप्लाई किए हुए रिफंड के क्लेम की स्थिति को https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाकर ट्रैक कर सकते है.
इनकम टैक्स रिफंड के लिए कौन पात्र है?
इनकम टैक्स रिफंड के लिए ऐसे बहुत से मामले है जिसके द्वारा इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करने के पात्र होंगे, जो इस प्रकार है:
- आपके द्वारा जमा किया गया इनकम टैक्स नियमित मूल्यांकन के आधार से देने वाले टैक्स से अधिक है.
- यदि आपका सैलरी, डिबेंचर आदि पर ब्याज का दर नियमित मूल्यांकन के आधार पर देने योग्य टैक्स से अधिक है.
- यदि आपके पास ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो की टैक्स लाभ और कटौती प्रदान करते हैं जिसे आपने अभी तक प्रस्तावित नही किया हुआ है.
- इन सभी के अलावा यदि आपके द्वारा दिया गया टैक्स आपके द्वारा अनुमत कटौती के बाद दिए गए पैसा कम है.
Note: आईटीआर फाइल क्लेम करने के लिए आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाकर एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, जिसमें रिफंड क्लेम का पैसा आएगा.
इनकम टैक्स रिफंड हेतु संपर्क विवरण
यदि इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, या क्लेम नही हो रहा है, ऐसी स्थिति निचे दिए गए टोल फ्री नंबर या मेल आईडी पर ईमेल कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है.
- टॉल फ्री नंबर: 1800-180-1961, 1800-425-2229 या 080-43456700
- ईमेल एड्रेस: @incometaxindia.gov.in
शरांश:
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए पहले GST के अधिकारिक वेबसाइट पर जाए. फॉर्म 16 पर क्लिक कर उसे भरे और उसके साथ सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स को लगाए और सबमिट कर दे. फॉर्म पूरा होने के बाद उसे उच्च अधिकारी के भेज दिया जाएगा. यदि जाँच में रिफंड का कोई चांस बनता है, तो आपके खाते में उसे भेज दिया जाएगा.
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पूछे जाने वाले प्रश्न
इनकम टैक्स रिफंड के क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिफंड का क्लेम वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले तक पूरी तरह से सबमिट कर देना आवश्यक रहता है.
अपने इनकम टैक्स रिफ़ंड की स्थिति को ट्रैक करने के लिए आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html के माध्यम से स्थिति देख सकते है.
इनकम टैक्स रिफ़ंड क्लेम को करने के बाद इनकम टैक्स के अधिकारी आपके फॉर्म को सत्यापित करते हैं जिसके बाद अनावश्यक पैसे को भेज दिया जाता है.
इनकम टैक्स रिफ़ंड के लिए क्लेम हो जाने के बाद रिफ़ंड का पैसा हमारे अप्लाई किए हुए बैंक के माध्यम से भेज दिया जाता है.
इनकम टैक्स रिफंड क्लेम अधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करन होगा, उसके बाद स्टेटस पर क्लिक कर पैन कार्ड, एसेसमेंट ईयर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर रिफंड क्लेम करना चाहिए. इससे फाइल फैल होने की संभावना कम होती है.

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