Income Tax एक Direct Tax होता है, जो की आपकी Income यानी कमाई पर लगाया जाता है. इसके चलते यदि आपने अपनी वास्तविक देनदारी से अधिक टैक्स का भुगतान किया है तो फिर आप अतरिक्त राशि के लिए Refund का अनुरोध कर सकते है. परंतु कई बार ऐसा होता है की रिफंड के लिए अनुरोध तो कर देते है लेकिन हमे इसका आइडिया नही होता है की टैक्स रिफंड कितने दिनों में होगा.
अगर आपने भी इनकम टैक्स रिफंड का अनुरोध किया है परंतु आपको अभी तक रिफंड मिला नही है तो फिर आपको यह लेख अंत तक आवश्य पढ़ना चाहिए. क्योंकि, इस लेख में आपको इनकम टैक्स कितने दिन में आता है तथा इनकम टैक्स से जुडी सभी जानकारी आपको इस लेख से देने वाले है.
आपकी जानकारी के लिए बता दे, Income Tax और Direct Tax कानूनों के अनुसार आपको रिफंड तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति वास्तविक प्रभार्य रकम से ज्यादा का Tax भुगतान करता है. अगर आपको भी रिफंड चाहिए तो हमने नीचे बताया है की इनकम टैक्स रिफंड की क्या प्रक्रिया है? किसने दिनों में रिफंड होगा तथा समय सीमा की जानकारी नीचे दी गई है.
इनकम टैक्स रिफंड प्रक्रिया
यदि आप इनकम टैक्स रिफंड करवाना चाहते है तो फिर आपको इसकी प्रक्रिया मालूम होना चाहिए, प्रक्रिया की जानकारी निम्नलिखी है प्रक्रिया कुछ इस तरह से है.
- Income Tax Refund के लिए आपको सबसे पहले इसकी फाइल करनी होती है, फाइल आप Online या Offline माध्यम से जमा कर सकते है.
- इसके बाद Income Tax विभाग आपकी रिटर्न को प्रोसेस करता है तथा आपकी आय की जांच करता है.
- आय की जांच के बाद, यदि आपको कोई रिफंड प्राप्त होता है तो रिफंड राशि को कैलकुलेट किया जाता है.
- अगर रिफंड की राशि होती है तो आपको इनकम टैक्स विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करके रिफंड का अनुरोध करना होता है.
- रिफंड राशि को प्राप्त करने के लिए आपको अपने बैंक खाता का विवरण प्रदान करना होता है.
- Income Tax विभाग आपके द्वारा जारी किए गए अनुरोध को प्राथमिकता देता है और रिफंड राशि आपके बैंक खाते में आ जाता है.
Note:- इनकम टैक्स रिफंड प्रक्रिया के बारे में विस्तार जानकारी के लिए आपको स्थानीय इनकम टैक्स विभाग या फिर इनकम टैक्स सलाहकार से संपर्क कर लेना बेहतर होगा.
इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस कैसे देखे?
अगर आपने इनकम टैक्स के लिए अनुरोध किया परंतु अभी तक आया नही है तो फिर आप इसका स्टेटस चेक कर सकते है.
- इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले Income Tax की Official Website पर जाना होगा.
- इसका Home Page खुलने के बाद आपको अपने खाते में लॉगिन कर लेना है.
- इसके बाद आपको E-File पर क्लिक कर “आयकर रिटर्न” का चयन कर लेना है और फिर “डायर रिटर्न देखे” पर क्लिक कर देना है.
- अब आप अपनी वर्तमान स्थिति देख सकते है और पिछले आयकर रिटर्न की जानकारी प्राप्त कर सकते है.
इनकम टैक्स रिफंड कितने दिन में आता है
अगर आपने इनकम टैक्स रिफंड की सभी प्रक्रिया को फॉलो किया है तो फिर आपका रिफंड 2 से 3 माह में आ जाएगा परंतु कई बार रिफंड कुछ ही सप्ताह में भी आ जाता है. यदि आपको जल्दी रिफंड पाना है तो फिर आपको ITR जल्दी भरना होगा. उसमे सही जानकारी भरकर ITR फाइल हो जाए तो उसे वेरिफिकेशन करना ना भूले.
एक आंकड़े के अनुसार देखा जाए तथा पिछले वित्त वर्ष की बात करे तो 80% करदाताओं का रिफंड 30 दिन यानी एक माह के भीतर ही हो गया है. इसलिए ज्यादा चांस है की आपका इनकम टैक्स रिफंड भी एक माह के अंदर आ सकता है. रिफंड आने का समय इनकम टैक्स विभाग पर भी निर्भर होता है.
अगर इनकम टैक्स समय सीमा मे रिफंड नही आता तो क्या करे?
वैसे तो सभी लोगो का इनकम टैक्स समय सीमा में आ ही जाता है परंतु कई बार इसकी प्रोसेस अटक जाती है जिसके कारण से इसमें थोड़ा समय लगता है.
इसके चलते यदि आपका भी Income Tax Refund समय सीमा में नही आता है तो फिर आप Income Tax Department में संपर्क करके आप अपने प्रश्न को स्पष्ट कर सकते है. आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते है या फिर नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर संपर्क कर सकते है.
इनकम टैक्स रिफंड टोल फ्री नंबर:
- 18001030025
- 18004190025
- 918061464700
इनकम टैक्स रिफंड मिलने में यदि समय लगता है, तो उपरोक्त नंबर पर कॉल कर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते है, या शिकायत भी कर सकते है.
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FAQs
इनकम टैक्स में कई बार थोड़ा जायदा समय लग जाता है क्योंकि कई बार सत्यापन में देरी से प्रसंस्करण में बाधा आती है तथा सत्यापन पूरा होने के बाद ही रिटर्न लिया जा सकता है. यही कारण है की इनकम टैक्स में देरी हो सकती है.
अगर किसकी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है तो फिर उसकी आय पर किसी तरह का टैक्स नही लगेगा परंतु यदि वार्षिक आय 7 लाख से ऊपर होती है तो फिर भारत सरकार टैक्स लेती है.
यदि आपका टैक्स रिफंड 50 हजार से ज्यादा है तो फिर आयकर विभाग इसे अतिरिक्त जांच के अधीन कर सकती है क्योंकि दावे की सटीकता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह जरूरी है.
आईटीडी टैक्स रिफंड वह प्रक्रिया है जिसमे इनकम टैक्स विभाग द्वारा उस टैक्स देने वाले को वो टैक्स वापस दिया जाता है जो की उसने वित्तीय वर्ष के दौरान ज्यादा भर दिया था.
अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिफंड समय सीमा के अंदर नही मिल रहा है, तो फिर आप इसकी शिकायत कर सकते है. शिकायत आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर या फिर नजदीकी विभाग में जाकर भी इसकी शिकायत कर सकते है. शिकायत के दौरान आप अपने सभी प्रश्न पूछ सकते है.
इनकम टैक्स का पैसा मिलने में नियम के अनुसार 7 से 120 दिन लगता है. लेकिन कभी-कभी तकनिकी खामी के कारण कुछ अधिक समय भी लग जाता है. इसलिए, यदि आपके इनकम टैक्स का पैसा समय पर न जाए, तो अधिकारिक वेबसाइट या कॉल पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते है.

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