देश में यदि किसी व्यक्ति का आय 2.5 लाख रूपये से अधिक होता है, तो उन्हें टैक्स जमा करना पड़ता है. यदि आपने भी टैक्स जमा किया है और टैक्स ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग करने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही है, तो इसकी जानकारी SMS और ईमेल के द्वारा आपको दिया जाता है.
इस सूचना में निर्देशित किया जाता है कि आपके खाते में कितनी रकम रिफंड की जाएगी. रिफंड क्लेम करने के बाद आपको ऐसी कोई sms या ईमेल नही आया है, तो अधिकारिक वेबसाइट से इनकम टैक्स रिफंड की स्टेटस चेक कर सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है. क्योंकि, कई बार टेक्निकल खामी के कारन टैक्सपेयर्स को समय पर सूचना नही मिलता है. इसलिए, सरकार इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने की सुविधा अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करती है.
इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करे?
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस दो वेबसाइट के मदद से चेक कर सकते है. यहाँ दोनों वेबसाइट से इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने की स्टेप्स बताए गए है. अपने सुविधा के अनुसार दोनों में किसी को भी फॉलो कर सकते है.
- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://incometaxindia.gov.in/Pages/e-services.aspx पर जाएं.
- अधिकारिक वेबसाइट पेज से निचे आए और Status of Tax Refund के लिंक पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद पैन, Assessment Year और कैप्चा कोड प्रोसीड पर क्लिक करे..
- लॉग इन होने के बाद ‘रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू से ‘इनकम टैक्स रिटर्न्स’ सेलेक्ट करें.
- किस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना है, उसे सेलेक्ट करे
- अपने एकनॉलेजमेंट नंबर यानी हाइपरलिंक पर क्लिक करें.
- क्लिक करने के बाद रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखेगा. जैसे; प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख आदि.
- इसके अलावा, सेसमेंट ईयर, स्टेटस, विफल रहने का कारण और पेमेंट का तरीका भी दिखेगा.
- ऑनलाइन इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है, तथा रिफंड कब तक आएगा, इसकी भी जानकारी उपलब्ध होगा.
NSDL वेबसाइट से टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करे?
इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के लगभग 10 दिन बाद टिन NSDL के वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस आ जाता है. इसलिए, इस वेबसाइट पर बेहद कम समय में ही इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते है.
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html को ओपन करे
- ओपन होने के बाद अपना पैन कार्ड नंबर एवं असेसमेंट ईयर तथा काप्त्चा कोड दर्ज पर प्रोसीड पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दिखाई देगा.
- टैक्स रिफंड स्टेटस वाले पेज पर रिफंड का पैसा कब आएगा, उसका विवरण उपलब्ध होगा.
इनकम टैक्स रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट कैसे भेजें
यदि किसी गलती के कारण इनकम टैक्स रिफंड क्लेम का आवेदन रिजेक्ट हो गया है, तो दुबारा रिक्वेस्ट इस प्रकार सबमिट कर सकते है.
- अपने मोबाइल या लैपटॉप में अधिकारिक वेबसाइट को ओपन करे.
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से लॉग इन कर माई अकाउंट पर क्लिक करे.
- इसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट के विकल्प पर क्लिक कर न्यू रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करे.
- रिक्वेस्ट कैटेगरी के सेक्शन में से ‘रिफंड रीइश्यू’ को सेलेक्ट करें.
- इस प्रकार पैन, रिटर्न के प्रकार, असेसमेंट ईयर, एकनॉलेजमेंट नंबर, कम्यूनिकेशन रेफरेंस नंबर और रेस्पॉन्स आदि जैसे विवरण दर्ज करे.
- इसके बाद बैक का विवरण दर्ज कर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कराए.
Note: यदि इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने में किसी प्रकार की परेशानी हो, तो अधिकारिक वेबसाइट पर दिए कांटेक्ट एड्रेस पर कॉल कर जानकारी प्राप्त करे.
शरांश:
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाईट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाए. अब अपनी यूजर आईडी, पैन कार्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें. इसके बाद रिटर्न देखें के विकल्प पर क्लिक करे. अब आयकर रिटर्न पर जाएं. और असेसमेंट इयर सिलेक्ट करके सबमिट करें. इसके बाद अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते है.
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पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और Status of Tax Refund पर क्लिक कर पैन कार्ड, असेसमेंट ईयर और काप्त्चा कोड दर्ज कर प्रोसीड पर क्लिक करे. इसके बाद टैक्स स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा.
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए कई वेबसाइट उपलब्ध है. लेकिन इस वेबसाइट incometaxindia.gov.in/Pages/e-services.aspx से बेहद कम समय में चेक कर सकते है.
यदि किसी गलती कारण आवेदन स्वीकार नही हुआ है, तो ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए और लॉग इन कर माय प्रोफाइल पर क्लिक कर पूछे गए जानकारी दर्ज कर सबमिट करे.

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