इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करे 2024: जाने ITR फाइल कैसे कर सकते है

ITR यानि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नौकरीपेशा या गैर- नौकरीपेशा व्यक्ति,HUF( हिंदू अविभाजित परिवार), कंपनियों या फर्मों द्वारा किया जाता है. अर्थात, जिस व्यक्ति या कंपनी की आय 2.5 लाख से अधिक होता है, उन्हें ITR फाइल करना होता है.

आप जिस टैक्स रेजिम को फॉलो करते है, उसके अनुसार ITR फाइल कर सकते है. या सरकार द्वारा जारी नई टैक्स रेजिम के अनुसार भी कर सकते है. नए टैक्स रेजिम में ITR फाइल करने वाले व्यक्ति को टैक्स में छुट भी प्रदान किया जाता है.

ऑनलाइन टैक्स फाइल करने कल इए अधिकारिक वेबसाइट पर जाना अनिवार्य है. कुछ ऐसे भी लोग है जिन्हें ITR फाइल करने में परेशानी होती है. ऐसे लोगो के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करे की स्टेप by स्टेप जानकारी उपलब्ध किया गया है. इस प्रक्रिया को फॉलो कर घर बैठे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है.

रिटर्न फाइल करने के लिए क्या चाहिए?

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिसे आपके पास होना महत्वपूर्ण है. जो इस प्रकार है:

  • पैन कार्ड
  • बैंक स्टेटमेंट (पिछले तीन महीने के)
  • बैंकों या पोस्ट ऑफिस से ब्याज सर्टिफिकेट
  • टैक्स-बचत निवेशों का प्रमाण पत्र
  • फॉर्म 16 ( नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए)
  • सैलरी स्लिप (पिछले तीन महीने के)
  • टीडीएस सर्टिफिकेट
  • फॉर्म 16A/16B/16C
  • फॉर्म 26AS

आईटीआर ऑनलाइन कैसे फाइल करें? 3 मिनट में

स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट ई-फाइलिंग को ओपन करे.

स्टेप 2: अधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद यदि आप वेबसाइट पर नए है, तो रजिस्ट्रेशन करे.

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन के अपनी यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड दर्ज कर लॉग इन करे

स्टेप 4: इसके बाद ‘e-file’ के सेक्शन में से ‘File Income Tax Return’के विकल्प पर क्लिक करे.

स्टेप 5: इसके बाद असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट कर “Continue” पर क्लिक करें.

स्टेप 6: नए पेज से नीचे दिए गए “Online” मोड को सलेक्ट करें.

स्टेप 7: एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, या किस अन्य रूप में अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए ‘individual’ को सेलेक्ट करे.

स्टेप 8: इसके बाद “Filling Type” से 139(1)- Original Return सलेक्ट कर अपने कैटेगरी के आधार पर “ITR FORM” सलेक्ट कर डाउनलोड करे.

स्टेप 9: इसके बाद अपना रिटर्न फाइल करने का कारण दर्ज करें.

स्टेप 10: बैंक अकाउंट संबंधी सभी जानकारी दर्ज कर प्री- वैलिडेट करें.

स्टेप 11: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नए पेज पर सभी जानकारी भरने एवं चेक करने के बाद वैलिडेट करें.

स्टेप 12: आधार OTP या EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड) का उपयोग कर टैक्स रिटर्न वेरीफाई करे.

स्टेप 13: टैक्स रिटर्न फाइल वेरीफाई होने के बाद ITR V की रसीद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी.

स्टेप 14: इस प्रकार आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा. इसके अलावे, देश कई ऐसे संस्थान है, जो ITR फाइल करने में मदद करते है. लेकिन इसके लिए उन्हें अलग से फ़ीस देना होगा.

ऑनलाइन ITR स्टेटस कैसे चेक करें?

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है.
  • सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाए
  • ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पेज पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के मदद से लॉग इन करे.
  • लॉग इन होने के बाद ‘Dashbord’ से ‘‘View Returns/Forms’’ के विकल्प को सेलेक्ट करे.
  • इसके बाद ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ITR के विकल्प को सेलेक्ट करे.
  • उसके बाद असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट कर सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें.

इनकम टैक्स स्लैब कितना है?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर कितने आय पर कितना शुल्क देना है, इनकम टैक्स स्लैब रेट विवरण निचे उपलब्ध है.

इनकम टैक्स स्लैबमौजूदा इनकम टैक्स की दरें
₹0.0 – ₹2.5 लाखशून्य
₹2.5 – ₹3.00 लाख5% (सेक्शन 87a के तहत टैक्स छूट)
₹3.00- ₹5.00 लाख5% (सेक्शन 87a के तहत टैक्स छूट)
₹5.00 – ₹7.5 लाख10%
₹7.5 – ₹10.00 लाख15%
₹10.00 – ₹12.50 लाख20%
₹12.5 – ₹15.00 लाख25%
₹15 लाख से अधिक30%

ITR फ़ार्म के प्रकार

  • ITR-1: यह फॉर्म ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाता है जो वेतन, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज आदि से इनकम करते है और जिसकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है.
  • ITR-2: HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिनके पास इनकम तो है, लेकिन किसी बिज़नेस से प्राप्त होती है. यह फॉर्म उनके लिए है.
  • ITR-3: उन व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिनको आय किसी व्यवसाय या पेशे से प्राप्त होती है.
  • ITR-4: यह फार्म उनके लिए है जिनके पास व्यवसाय से अनुमानित आय प्राप्त होती है.
  • ITR-5: यह फार्म HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों), कंपनी और फॉर्म ITR-7 फाइल करने वाले के अलावा अन्य सभी के लिए है.
  • ITR-6: यह फार्म कंपनियों के लिए है जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रहे हैं
  • ITR-7: यह फार्म व्यवसाय सहित उन सभी के लिए है, जिन्हें धारा 139(4A), धारा 139(4B), धारा 139(4C), धारा 139(4D), धारा 139 (4E) या 139 (4F) के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है.

उपरोक्त फॉर्म के मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरा जाता है.

पूछे जाने वाले प्रश्न

Q. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और लॉग इन करे. डैशबोर्ड से e-file’ टैब के तहत ‘File Income Tax Return पर क्लिक कर ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करे. इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक जानकारी दर्ज कर पेमेंट करे. इसके बाद फाइल को OTP के माध्यम से वेरीफाई कराए.

Q. मुझे इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना चाहिए?

व्यक्तिगत और गैर-ऑडिट के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. लेकिन आपको इस तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए. क्योंकि यदि इसके बाद फाइल करते है, तो आपको अतिरक्त शुल्क जामा करना पड़ सकता है.

Q. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सा आईडी चाहिए?

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए. यदि दोनों में कोई एक नही है, तो भी एक का इस्तेमाल कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है.

Q. क्या मैं अपना आईटीआर खुद फाइल कर सकता हूं?

हाँ, आप अपना आईटीआर खुद फाइल कर सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करना पड़ेगा. जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

>> इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं
>> “ई-फाइलिंग” टैब पर क्लिक करें.
>> “नया रिटर्न फाइल करें” पर क्लिक करें.
>> अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
>> आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म सेलेक्ट करे.
>> अपनी आय और व्यय की जानकारी दर्ज करें.
>> डेबिट या क्रेडिट कार्ड से टैक्स भुगतान करें.
>> आईटीआर सबमिट कर दे.

Q. इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई होती है. हालांकि, कुछ मामलों में, अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है. इनकम टैक्स देर से फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ता है. इसलिए, समय के पूर्व ही आईटीआर फाइल कर दे.

Q. क्या हम खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं?

हाँ, आप खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है. इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं. इसके बाद यूजर आईडी में पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉग इन करें. ई-फाइल मेन्यू में से इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें. और सभी जानकारी दर्ज कर ITR फाइल करे.

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