इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे भरे – फॉर्म भरने के नया तरीका जाने

सरकारी निर्देशों के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अंतिम थिति से पहले भरना अनिवार्य होता है. यह फॉर्म उनलोगों द्वारा भरा जाता है, जीना इनकम 50 लाख रूपये से कम होता है. ध्यान दे, यदि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अंतिम थिति के बाद भरते है, तो जुर्माना भी लग सकता है. इसलिए, समय के अनुरूप में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को भरकर सबमिट कर दे.

लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे भरे के विषय में थोड़ा सा संदेह रहता है. इसलिए, इस पोस्ट में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे भरे की पूरी प्रक्रिया दिया गया है. अर्थात, फॉर्म के किस भाग में क्या भरना है, उसकी जानकारी स्टेप बाय स्टेप उपलब्ध किया गया है, जिसे फॉलो कर फॉर्म भर सकते है.

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे भरे?

अधिकारिक वेबसाइट से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया निचे उपलब्ध है, जिसे फॉर्म भरने के लिए फॉलो कर सकते है.

  • इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने के लिए पहले ई-फिलिंग के अधिकारीक पोर्टल पर जाए.
  • अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज लॉग-इन पर क्लिक कर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करें. 
  • डैशबोर्ड से ‘ई-फाइल’ पर क्लिक करें, इसके बाद ‘आयकर रिटर्न’ पर जाएं और ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ के ऑप्शन पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद ‘अससेसमेंट ईयर’ को सेलेक्ट करे और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद ‘ऑनलाइन’ फिलिंग मोड को सेलेक्ट कर ‘आगे बढ़ें’ के ऑप्शन पर क्लिक करे.
  • क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ओपन होगा, जिसे आपको निम्न प्रकार भरना है:
  • ऑनलाइन फॉर्म में आप पर जो भी श्रेणी लागू होती है, उसको सिलेक्ट करें और ‘जारी रखें’ के ऑप्शन पर क्लिक करे.
  • आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है, तो ‘मुझे यह तय करने में मदद करें कि कौन सा आईटीआर फाइल करना है’ को सेलेक्ट कर जारी रखे पर क्लिक करे.
  • अगर आपको पता है कि आपको कौन सा आईटीआर रिटर्न फाइल करना है तो, ‘मुझे पता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म दाखिल करना है’ को सेलेक्ट कर ड्रॉपडाउन मेनू में दिए ऑप्शन्स में से “आईटीआर फॉर्मैट” को सिलेक्ट करें.
  • इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार करे और ‘आइए शुरू करते हैं’ पर क्लिक करें. 
  • क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर कुछ सवाल पूछे जाएगे, उनका जवाब अपने हिसाब से दें और ‘जारी रखें’ के ऑप्शन पर क्लिक करे.
  • इसके बाद आवश्यक आंकड़े भरें और प्रत्येक सेक्शन के बाद दिए गए ‘कन्फर्म’ के आप्शन को टिक करे.
  • आपकी आय कितनी है और कटौती के आंकड़े क्या हैं, फॉर्म के अनुसार अलग-अलग भरें.
  • अगर टैक्स लायबिलिटी है, तो इनकम टैक्स भुगतान के लिए ऑप्शन चुनें और ऐसा नहीं है, तो ‘प्रीव्यू रिटर्न’ को सिलेक्ट करें. 
  • यदि टैक्स कैलकुलेशन के बेसिस पर कोई रिफंड है, तो आपको पिछले पेज पर वापस ले जाया जाएगा.
  • इसके बाद ‘प्रीव्यू और रिटर्न जमा करें’ के पेज पर ‘स्थान’ के ऑप्शन को फिल करें
  • पुनः डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर टिक करें और वैलिडेशन करने के लिए ‘आगे बढ़ें’ को को सेलेक्ट करे.
  • और इसके बाद जो पेज खुलेगा, उसपर अपनी पसंद से ऑप्शन चुनें और आगे बढ़ें.
  • इस प्रकार ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भर कर सबमिट कर सकते है.

Note: इनकम टैक्स फिलिंग पूरा होने के बाद स्क्रीन पर आने वाले ट्रांजैक्शन आईडी और एकनॉलेजमेंट नंबर को नोट करके रख लें. इस नंबर से इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते है.

शरांश:

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे भरे के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और लॉग इन करे. इसके बाद अपने डैशबोर्ड से “ई-फाइल” के विकल्प पर क्लिक करे. आयकर रिटर्न दाखिल करें को सेलेक्ट करने के बाद अससेसमेंट ईयर को चुने और Next पर क्लिक करे. इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ओपन होगा. फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी ध्यानपूर्वक डाक्यूमेंट्स के अनुसार सही-सही भरे और फॉर्म को सबमिट कर दे.

ध्यान दे: यदि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, या फॉर्म जमा नही हो रहा है, तो अधिकारिक टोल फ्री नंबर 1800 103 0025, 1800 419 0025, 91-80-46122000 या 91-20-27218080 पर कॉल कर अपनी समस्या सम्बंधित जानकारी प्राप्त करे.

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पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs

Q. ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे भरें?

घर बैठे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने के लिए https://www.incometax.gov.in/ को ओपन कर लॉग इन करे. इसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल पर क्लिक कर फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी एवं डाक्यूमेंट्स अपलोड करे. इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर रजिस्ट्रेशन लिख ले.

Q. इनकम टैक्स रिटर्न कैसे और कब फाइल करें?

ऑनलाइन ई फिलिंग के अधिकारिक वेबसाइट से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 31 जुलाई से पहले करे. अन्यथा देरी से फाइल करने पर अतिरिक्त राशी जुर्माना के रूप में भरना पड़ सकता है.

Q. इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए?

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, Form 16, Form-16A/ Form-16B/ Form- 16C, सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट डीटेल, बैंक पासबुक/स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ आदि जैसे डाक्यूमेंट्स चाहिए.

Q. इनकम टैक्स रिटर्न कब भरा जाता है?

इनकम टैक्स रिटर्न वार्षिक टैक्स के तहत भरा जाता है. आयकर विभाग अक्सर 31 जुलाई को आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख तय करता है, लेकिन इसकी तारीख समय के अनुसार बढ़ भी जाता है.

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