भारत में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार पात्रता मापदंडो को पूरा करना अनिवार्य है. सभी नियमो के अनुसार आवेदन करने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बिज़नस ओनर का हक प्रदान किया जाता है. टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने हेतु सभी वस्तुओ के आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य जानकारी देना अनिवार्य होता है.
इस पोस्ट में पात्रता से जुड़ी सभी जानकारी नियमानुसार दिया गया है, जिसके माध्यम से आप टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकते है. इसमें कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है, जिसकी सूचि निचे उपलब्ध है.
इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है?
इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी व्यवस्था के तहत एक ऐसा क्रेडिट है जो व्यावसायो को उनकी देय कर के बोझ को कम करने में मदद करता है.
यह व्यवसाययों को खरीद (इनपुट) पर भुगतान किए गए कर की भरपाई करने की अनुमति देता है जिसे बिक्री (आउटपुट) पर इकट्ठा किए गए कर से घटा दिया जाता है, जिससे कर का भार हल्का हो जाता है और यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि व्यवसायों पर केवल उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं में जोड़े गए मूल्य पर कर लगाया गया है.
जैसे – एक साइकिल निर्माता साइकिल बनाने के लिए ₹10,000 का रॉ मैटेरियल्स खरीदता है जिस पर वह 18% (₹1,800) जीएसटी का भुगतान करता है.
तैयार साइकिल को वह ₹15,000 में बेच देता है जिस पर 18% (₹2,700) जीएसटी प्राप्त करता है.
अब निर्माता गवर्नमेंट को ₹2,700 पेमेंट न करके बल्कि उसमें से भुगतान किए गए (₹1,800) जीएसटी को घटा देगा. जिससे उसे ₹900 की भुगतान करना है.
₹2,700 – ₹1,800= ₹900
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता चाहिए – पूरी जानकारी
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यवसाय को जीएसटी के तहत इन सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा.
- व्यवसाय को जीएसटी के तहत पंजीकृत होना चाहिए क्योंकि यह केवल पंजीकृत करदाताओं को ही प्राप्त होता है.
- जिन वस्तुओं या सेवाओं पर आईटीसी का दावा किया जा रहा है, उनका उपयोग अपने व्यवसाय के लिए किया जाना चाहिए ना की व्यक्तिगत उपयोग के लिए.
- प्राप्तकर्ता को निर्धारित दस्तावेज प्राप्त होना चाहिए.
- जीएसटी आईडेंटिफिकेशन नंबर (GSTIN)
- इनपुट टैक्स बिल
- इनपुट टैक्स रिटर्न
- आपूर्तिकर्ता ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया होगा और आपूर्तिकर्ता द्वारा लगाया गया कर सरकार को भुगतान किया गया होगा.
ध्यान दें इनमें से किसी भी मानदंड को पूरा न होने के कारण आईटीसी दावे को अस्वीकार कर दिया जा सकता है.
इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में यदि किसी समस्या का सामना कर रहे हो, तो आप अपनी संबंधित जीएसटी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए कुछ नियम और शर्तें
व्यवसाय पात्रता मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ जीएसटी के तहत आईटीसी का दावा करने के लिए कुछ शर्तों का भी पालन करना पड़ता है जो इस प्रकार है.
- जीएसटी रिटर्न निर्धारित समय पर दाखिल करना
- इनपुट का उपयोग आपूर्तिकर्ता की व्यवसाय के लिए ही किया जाना चाहिए.
- इनपुट की प्राप्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना.
- आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए कर चालान में कानून के तहत आवश्यक सभी विवरण शामिल होने चाहिए जैसे आपूर्ति करता और प्राप्त करता का नाम, पता और GSTIN, वस्तुओं या सीमाओं का विवरण, मात्रा और मूल्य, दर और राशि, जीएसटी चार्ज आदि.
इनकम टैक्स की गणना कैसे करें | इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करे |
इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करें | इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस |
FAQs
इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए, करदाता को वित्तीय वर्ष के अंत से तीन साल के अन्दर टैक्स रिटर्न भरना होगा. इसके अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकते है.
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार की दस्तावेजो की आवश्यकता है:
टैक्स रिटर्न
इनपुट टैक्स क्रेडिट शीट
इनपुट टैक्स का भुगतान करने वाले चालान या अन्य वैध दस्तावेज
इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता है कि आप कर योग्य हो, जीएसटी के तहत पंजीकृत हो, जीएसटी रिटर्न निर्धारित समय पर दाखिल किया हो, आपके पास जरूरी दस्तावेज (GSTIN, इनपुट टैक्स बिल, इनपुट टैक्स रिटर्न) हो आदि.
पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान किए गए करो को वापस पा सकते हैं जिसके लिए आपको जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड और वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग व्यवसाय के लिए ही हो. जबकि अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान किए गए करो को वापस नहीं पा सकते सकते हैं.
इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा आप तब कर सकते है जब आप इसके पात्र हो. जैसे जीएसटी के तहत पंजीकृत होना, समय पर कर का भुगतान, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग आपके व्यवसाय में ही हुआ हो आदि.
इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं का उचित दस्तावेज और चालान या डेबिट नोट या दस्तावेज़ जमा करने की शर्तें है.