इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कैसे करें

अगर आपने आइटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन आइटीआर ई वेरीफिकेशन नहीं किया है, तो आपकी फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी है. अर्थात आइटीआर फाइल करने के बाद इसे वेरीफाई करना अनिवार्य होता हैं. जिससे फाइलिंग process पूर्ण होती है. अन्यथा आपकी रिटर्न शून्य या अमान्य होगी.

ई-सत्यापन का उपयोग न केवल आपके समय और मेहनत की बचत करता है, बल्कि यह देश में एक पारदर्शी और जवाबदेह कर निधि निर्माण में मदद करता है. इसलिए, लेख में, ITR को ऑनलाइन ई-सत्यापित करने के तरीके उपलब्ध है. जिससे टैक्स भरने की प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के संपन्न होगी. नीचे दिए गए स्टेप्स को अपने सुविधा अनुसार फॉलो कर बेहद कम समय में ही इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते है.

ITR ई वेरीफिकेशन करना आवश्यक क्यों है?

इनकम टैक्स फ़ाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी आयकर विवरणी को सत्यापित करना अनिवार्य है. निर्धारित समय के अंदर सत्यापन न होने पर आई.टी.आर. को अमान्य माना जाता है. ई-सत्यापन आपके आई.टी.आर. को सत्यापित करने का सबसे सुविधाजनक और त्वरित तरीका है.

टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर EVC यानी electronic verification code विकल्प द्वारा ई-वेरिफाई कर सकते हैं. इनकम टैक्स फाइल करने के लगभग 120 दिनों के अन्दर ई वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है. यदि आपका वेरीफाई इस समय अवधि के अंतर्गत नही होता है, तो आपकी आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया पूरी नही मानी जाएगी.

ई वेरीफिकेशन के क्या लाभ है?

  • आइटीआर फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए.
  • आइटीआर का सत्यापन तुरंत होता है.
  • आइटीआरवी (ITR-V) की भौतिक प्रतिलिपि सीपीसी (CPC)को बेंगलुरु नहीं भेजना पड़ेगा.
  • स्वचालित और अधिक सुरक्षित
  • गलतियां होने की संभावना कम होना

ITR ई वेरीफिकेशन के तरीके:

  • आधार ओटीपी
  • सत्यापित बैंक खाते के माध्यम से उत्पन्न
  • एटीएम के माध्यम से ईवीसी (ऑफलाइन विधि)
  • नेट बैंकिंग
  • डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र(DSC)

इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कैसे करें?

इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई करने की step by step process:

Step 1: अपना आयकर रिटर्न (ITR) फ़ाइल करें:

ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ने से पहले, आपको अपना आयकर रिटर्न भरना और फाइल करना होगा. जिसके लिए सबसे पहले, आपको आयकर विभाग (Income Tax Department) की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. वहां आपको ‘ई-फाइलिंग रिटर्न’ विकल्प पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा.

Step 2. लॉगिन करें: वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना पंजीकृत यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

Step 3. वेरिफिकेशन पृष्ठ पर जाएं: लॉगिन करने के बाद, आपको ‘ई-वेरिफिकेशन’ विकल्प पर क्लिक करना होगा.

Step 4. विकल्प चुनें: ‘ई-वेरिफिकेशन’ पृष्ठ पर, आपको एक सूची में अपने प्रस्तुत रिटर्न के सभी विकल्प दिखाए जाएंगे. आप अपनी पसंदीदा विधि चुन सकते हैं. जैसे “आधार OTP”.

आप इन तरीको को भी चुन सकते हैं

  • आधार ओटीपी
  • सत्यापित बैंक खाते के माध्यम से उत्पन्न ईवीसी
  • एटीएम के माध्यम से ईवीसी (ऑफलाइन विधि)
  • नेट बैंकिंग
  • डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र(DSC)

Step 5. आधार OTP प्राप्त करें: आधार OTP को प्राप्त करने के लिए, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार OTP भेजा जाएगा.

Step 6. OTP दर्ज करें: प्राप्त किए गए OTP को खाली बॉक्स में दर्ज करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें.

Step 7. ITR प्रमाणित करें: OTP को सफलतापूर्वक सत्यापित करने के बाद, आपका ITR ई-साइन हो जाएगा. अब आपके द्वारा ई-साइन किए गए ITR का प्रमाणन संपूर्ण हो गया है.

यदि आपने आयकर रिटर्न को ई-सत्यापित कर लिया है, तो बधाई हो! आपने अपनी टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है. आयकर विभाग द्वारा ई-सत्यापन की सुविधा विकसित की गई है जो आपको पेपर वर्क से बचाकर आपको ऑनलाइन द्वारा आयकर रिटर्न को सत्यापित करने की अनुमति देती है.

इससे आपको कई लाभ होते हैं जैसे कि आपकी फाइलिंग प्रक्रिया तेजी से होती है और इसमें गलतियों के अंदाज भी कम होते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया स्वचालित और अधिक सुरक्षित होती है.

आईटीआर ई-वेरिफाई करने का का नियम

120 दिनों के भीतर आइटीआर सत्यापित नहीं होने पर क्या होगा? / अगर e-verification में विलंब हो तो क्या करें?

आइटीआर को ई सत्यापित  करने के लिए दो अवसर मिलते हैं. पहला आइटीआर फाइलिंग के दौरान और दूसरा आइटीआर फाइलिंग के बाद भी जिसमें 30 दिन का समय दिया जाता है.

आइटीआर फाइल करने के बाद 120 दिन का समय दिया जाता था.  लेकिन 1 अगस्त 2022 को यह 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया अगर आप 30 दिन के अंदर इसे सत्यापित नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने आइटीआर फाइल नहीं की है. जिससे इस पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आइटीआर फाइल न करने के सभी शर्ते लागू होंगे.

यदि आप ई वेरीफिकेशन में विलंब करते हैं या किसी कारणवश विलंब हो जाते हैं तो ये चिंता की बात नहीं है. आपको क्षमा निरोध फाइल करने का सुझाव दिया जाता है. जहां पर एक उचित कारण देकर सत्यापन में विलंब के लिए क्षमा का अनुरोध कर सकते हैं. जब आयकर विभाग के द्वारा अनुमोदन हो जाता है तो आप अपने आइटीआर को सत्यापित कर सकते हो.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs

1. कैसे चेक करें कि आईटीआर फाइल हुआ है या नहीं?

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या आधार कार्ड वेबसाइट पर जाएं. अपने पंजीकृत ई-फाइलिंग खाते से लॉगिन करें या आधार नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन स्थिति जाँचें. वैकल्पिक रूप से, आप टैक्स विभाग के कस्टमर केयर सेंटर को कॉल करके मदद ले सकते हैं.

2. इनकम टैक्स रिटर्न कितने दिन में जाता है?

इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइल करने के बाद आमतौर पर रिटर्न दो हफ्तों में आ जाता है. विलंब से दो से छह हफ्तों के बीच में आता है. लेकिन यह समय विभिन्न कारणों से बदल सकता है और इसमें कुछ विलंब भी हो सकता है. आपके रिटर्न की स्थिति और आयकर विभाग के लोगों की व्यस्तता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है.

3. मैं अपना आरटीआर सत्यापित कैसे करवा सकता हूं?

  • आप अपने ITR को कई तरीको से सत्यापित करवा सकते हैं.
  • यदि आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक है, तो वेबसाइट के माध्यम से आधार OTP का उपयोग करके या
  • आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, तो बैंक वेरिफिकेशन के माध्यम से या
  • बिना ई-वेरीफाई के, आयकर विभाग के ऑफिस में जाएं और सत्यापित आईटीआर जमा करें.

4. ITR वेरिफाई कैसे करें?

आईटीआर को ई-वेरिफाई करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करे.

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन करें.
  • अपने आईटीआर फॉर्म में दिए गए ‘ई-वेरीफाई’ विकल्प पर क्लिक करें.
  • आपके पास आधार कार्ड या बैंक अकाउंट से जुड़े विकल्प होंगे. जिसके माध्यम से आप सत्यापित करना चाहते हैं, उसे चुनें.
  • अपने आधार नंबर या बैंक अकाउंट विवरण को भरें और सत्यापित करें.
  • आपका आईटीआर  ई-वेरिफाई सफलतापूर्वक हो जाएगा.

5. आईटीआर का वेरिफाई क्या होता है?

जब आप अपने आईटीआर को आयकर विभाग के द्वारा ई-फाइल करते हैं, तो उसे सत्यापित करने के लिए ई-वेरिफाई की जाती है.यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने आधार नंबर या बैंक अकाउंट के माध्यम से आईटीआर को सत्यापित करना होता है.

शरांश:

ऑनलाइन आईटी आर वेरीफाई करने के लिए पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर क्लिक करें. यहां ई-वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करें. नए पेज से अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करे. इसके बाद अपने मोबाइल नंबर दर्ज कर उसे वेरीफाई करे. अब आपका आईटीआर फाइल वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा.

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