Women Ko Income Tax me Kitna Chhut Hai: वित्त वर्ष 2011-12 से पहले पुरुष और महिला के लिए इनकम टैक्स की स्लैब रेट अलग-अलग थी. लेकिन बाद में पुरुषों और महिलाओं के लिए स्लैब रेट एक समान कर दिए गया. जिसमें विशेष रूप से प्राप्त होने वाली महिलाओं को आयकर छुट नहीं रहा.
आरबीआई के एक सर्वे के अनुसार भारत में केवल 14 फ़ीसदी एमएसएमई (MSMEs) की मालिक महिलाएं हैं और 5.9 फ़ीसदी स्टार्टअप्स महिलाओं के हैं. महिला करदाता 50,000 रुपए की मानक कटौती, चिकित्सा व्यय और होम लोन पर ब्याज, आदि चीजों पर छुट का लाभ लेने के पात्र है. इनकम टैक्स में महिलाओं को कितना छुट मिलता है या कितना छुट का प्रावधान है आदि की पूरी जानकारी उपलब्ध है. इस पोस्ट में इनकम टैक्स का पूरा वर्णन दिया गया है. आएये शुरू करते है:
महिलाओं के लिए आयकर स्लैब क्या है
महिलाओं के लिए आयकर दर पुरुषों के बराबर है. उनके लिए कोई अलग टैक्स स्लैब नहीं है. सभी को टैक्स के उद्देश्य से उनकी उम्र के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है.
- नियमित करदाता: (60 वर्ष से कम आयु के करदाता)
- वरिष्ठ नागरिक: (60 से 80 वर्ष की आयु के करदाता)
- अति वरिष्ठ नागरिक: (80 वर्ष से अधिक आयु के करदाता)
यह विभाजन पुरुषों के लिए भी लागू है. अर्थात महिला और पुरुष दोनों करदाताओ के उम्र के आधार पर तीन अलग-अलग भागों में विभाजित किया जाता है.
नई कर व्यवस्था द्वितीय वर्ष 2022-23 के अनुसार महिलाओं के लिए आयकर स्लैब
वित्तीय वर्ष 2022-23 (वित्त वर्ष 22 23) में नई कर व्यवस्था के अनुसार आकलन वर्ष 2023 – 2024 में महिलाओं के लिए आयकर स्लैब है.
Income Tax Slab | भारत में आयकर दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष में) |
0 से ₹3 लाख | शून्य |
3,00,001 रुपए से 6 लाख | आय का 5% |
6,00,001 से 9 लाख | आय का 15,000+ 10% |
9,00,001 रुपए से 12 लाख | आय का 45,000 + 15 % |
12,00,001 रुपए से 15 लाख | आय का 90,000 + 20% |
15,00,001 रुपए और इससे अधिक | आय का 1.5 लाख + 30% |
ध्यान दें: पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत आयकर राशि पर 4% का अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर देय है. |
महिलाओं के लिए इनकम टैक्स छुट कितना मिलता है?
आयकर की धारा 87A के तहत व्यक्तिगत करदाता जिसमें महिलाएं भी है, पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के लिए आए की निश्चित सीमा पर कर छूट का लाभ सकती है.
आयु | ||
नई कर व्यवस्था के तहत छूट, (वित्तीय वर्ष 2022-23) | नई कर व्यवस्था के तहत छूट, (वित्तीय वर्ष 2023-24) | |
60 वर्ष से कम आयु के करदाता | 5,00,000 रुपए तक की आय पर 12,500 या 100% कर की छूट | 7,00,000 रुपए तक की आय पर 25,000 या 100% कर की छूट |
60 से 80 वर्ष के आयु के बीच के करदाता | 3 लाख तक की आय पर | 3 लाख तक की आय पर |
80 वर्ष से ऊपर | 5 लाख रूपये तक की आय पर | 3 लाख रूपये तक की आय पर |
महिलाओं की आय की गणना
किसी भी व्यक्ति की कर योग्य आय की गणना निम्न प्रकार की आय पर आधारित होती है.
- वेतनभोगी आय
- व्यापार से आय
- संपत्ति आय
- पूंजीगत लाभ से आय
- ब्याज आय
- किराया आय तथा अन्य माध्यम से आय
पुरानी कर व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए इनकम टैक्स में छूट
चाहे आम महिला हों या वरिष्ठ महिला इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत हर साल डेढ़ लाख रुपए तक का निवेश करके इनकम टैक्स बचा सकते हैं, जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक होती है वरिष्ठ महिला कहलाती है.
80C में शामिल निवेश साधन:
- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
- जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान
- पेंशन योजना (जैसे NPS)
- म्यूचुअल फंड के इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
- राष्ट्रीय बचत पत्र
- आवासीय लोन के मूलधन अदायगी के लिए भुगतान
- किसी प्रॉपर्टी के पंजीकरण शुल्क या स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान
- सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
- स्वास्थ्य बीमा कर लाभ
इनकम टैक्स के अन्य स्कीम में महिलाओं के छुट
महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास और सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति जैसे कई सारे स्कीम और अन्य स्कीम लाए गए हैं. जिनका उद्देश्य महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार लाना हैं. कई योजनाओं में भी महिलाओं को विशेष छुट उपलब्ध है, ये स्कीम निम्न प्रकार है:
- शक्ति सदन
- सखी निवास
- पालना क्रेच सुविधा
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- महिला सशक्तिकरण के लिए हब
- जेंडर बजटिंग
- अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया आदि
इन सभी स्कीम्स के माध्यम से भी इनकम टैक्स कटौती में लाभ पाया जा सकता है.
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महिलाओं को इनकम टैक्स में छुट से जुड़े प्रश्न: FAQs
जी हां, महिलाओं के लिए कुछ स्कीम्स और नियम के तहत टैक्स छूट है. जैसे मैटरनिटी की छुट्टी, राष्ट्रीय बचत पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे स्कीम में निवेश करने में छुट प्राप्त है.
हां, भारत में अब पुरुष और महिला दोनों करदाताओं के लिए इनकम टैक्स स्लैब समान है. वित्त वर्ष 2011 12 तक महिला और पुरुष दोनों की इनकम कर दर अलग-अलग थे जिसमें महिलाओं को ज्यादा कर छूट सीमा का लाभ मिलता था. लेकिन वित्त वर्ष 2012-13 में इसे एक समान कर दिया गया.
वरिष्ठ नागरिक यानी 60 से 80 के बीच की महिला करदाताओं के लिए ₹3,00,000 तक और उच्च वरिष्ठ नागरिक यानी 80 से अधिक उम्र की महिला करदाताओं के लिए ₹5,00,000 तक की आयकर मुक्त आय हैं.
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