वैसे व्यक्ति जिनके बिजनेस का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक होता है उन्हें भारत देश के जीएसटी नियमों के अनुसार जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन संबंधित प्रक्रिया लगभग 2 से 6 दिनों के बीच पूरी हो जाती है. अब GST रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को भी ऑफिस में जाने की आवश्यकता नही है. क्योंकि, सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जहाँ से बेहद कम समय में रजिस्ट्रेशन कर सकते है.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित पूरी प्रक्रिया को जैसे की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करे?, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है आदि सभी जानकारी को इस लेख के माध्यम से स्टेप बाई स्टेप समझेंगे, जिसके द्वारा भारत का कोई भी व्यक्ति अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकेंगे.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसे करना जरूरी है?
- वैसे व्यापारी जिनके बिजनेस का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है.
- वे सभी व्यापारी जो ई–कॉमर्स एग्रीगेटर के द्वारा प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं.
- वे सभी व्यापारी जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत इनकम टैक्स को देते हैं.
- वैसे सभी लोग जो जीएसटी नियम को लागू होने से पहले ही टैक्स के तहत रजिस्टर के किए हुए थे.
- भारत के सभी ई–कॉमर्स एग्रीगेटर रजिस्ट्रेशन करा सकते है.
- रजिस्टर किए गए टैक्सेबल व्यक्ति के अलावा अन्य वो सभी व्यक्ति जो की विदेश से डेटाबेस एक्सेस और ऑनलाइन जानकारी को भारत में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं.
- इनपुट सर्विस के डिस्ट्रीब्यूटर एवं सामान के सप्लायर के एजेंट को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है.
ऑनलाइन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
देश के कोई भी नागरिक ऑनलाइन GST रजिस्ट्रेशन कर सकते है. इसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया किया है, जिसे फॉलो कर बेहद कम समय में ही रजिस्ट्रेशन कर सकते है.
Step: 1 सबसे पहले जीएसटी पोर्टल के अधिकारिक वेबसाइट https://www.gst.gov.in पर जाएं.
Step: 2 अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से सर्विसेज के सेक्शन में “Register Now” के लिंक पर क्लिक करें.
Step: 3 नए पेज से “Now Registration” के विकल्प को सिलेक्ट करें
Step: 4 इसके बाद एक आवेदन फॉर्म ओपन होगा, उसमे निम्न जानकारी दर्ज करे:
- ‘I am a’ Draft Down मेनू के अंदर “Taxpayer” के विकल्प के चुनना है.
- उसके बाद अपने राज्य एवं संबंधित जिले का चुनाव करना है.
- अब अपने बिजनेस के नाम को भर देना है.
- बिजनेस से संबंधित पैन दर्ज करना है.
- इन सभी प्रक्रियाओं के बाद अब संबंधित बॉक्स में ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर की जानकारी को सबमिट करना है, ध्यान रहें की आपका दर्ज किया हुआ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सुचारू रूप से चालू हो. जिसके द्वारा आपको संबंधित जानकारी को भेजा जाएगा.
- वहां अब कैपचा को भरें एवं उसके बाद “Proceed” के विकल्प पर क्लिक करें.
Step: 5 अगला पेज खुलने के बाद संबंधित बॉक्स में ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को भर कर भेजें साथ ही ओटीपी को वेरिफाई करें.
Step: 6 जानकारी को देने के बाद “Proceed” पर क्लिक करें.
Step: 7 अब आपको आपके स्क्रीन के माध्यम से अस्थाई रेफरेंस नंबर (TRN) दिखाई देगा. जिसे की आपको अवश्य ही नोट कर लेना है.
Step: 8 पुनः अब आप जीएसटी के पोर्टल पर जाएं और साथ ही ‘Taxpayers’ के मेनू को चुने और ‘Register’ के विकल्प पर क्लिक करें.
Step: 9 ‘अस्थाई रेफरेंस नंबर’ (TRN) को चुने.
Step: 10 अब आप टीआरएन और कैप्चा संबंधित जानकारी को देकर दर्ज कर लें.
Step: 11 ‘Proceed’ के विकल्प पर क्लिक करें.
Step: 12 अब आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर के माध्यम से एक ओटीपी को भेजा जाएगा जिसे की आपको अगले पेज पर सबमिट करना होगा और पुनः “Proceed” के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
Step: 13 आपके संबंधित एप्लीकेशन का स्टेटस अगले पेज पर दिखाया जायेगा, वहां पर आप दाईं तरफ के ‘Edit’ वाले सेक्शन को चुनना होगा.
Step: 14 अगले पेज के माध्यम से आपको दस सेक्शन दिखाई देगा, सभी में प्रसांगिक जानकारी को भर देना है और वहां पर आपको नीचे बताए गए आवश्यक दस्तावेजों को सबमिट कर देना है.
- पासपोर्ट साइज का फोटो
- बिजनेस का एड्रेस प्रूफ
- बिजनेस से संबंधित बैंक का स्टेटमेंट की जानकारी जैसे की अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, शाखा और IFSC Code.
- ऑथराईजेशन फॉर्म
- टैक्सपेयर का कांस्टीट्यूशन
Step: 15 अब आपको वेरिफिकेशन पेज पर जाना होगा और डिक्लेरेशन को चेक करना होगा. इसके बाद आपको नीचे दिए गए तरीको के द्वारा आपने आवेदन को सबमिट करना होगा.
- इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के माध्यम से आपके कोड को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जायेगा.
- ई–साइन के माध्यम से, आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को भेजा जाएगा.
- यदि कंपनियां रजिस्ट्रेशन को कर रही है तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) का प्रयोग करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देना होगा.
Step: 16 अब आपके स्क्रीन के माध्यम से एप्लीकेशन सबमिट होने का एक मैसेज को दिखाया जायेगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (एआरएन) रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से भेज दिया जायेगा.
Step: 17 अब आप अपने जीएसटी पोर्टल पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (एआरएन) का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इस एप्लीकेशन नंबर के द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते है.
इस प्रकार जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें की प्रक्रिया पूरा हो जाएगा. ध्यान दे, रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- डिजिटल सिग्नेचर
- बिजनेस का पता प्रमाण
- बैंक का अकाउंट
- बैंक स्टेटमेंट एवं कैंसल किया गया चेक
- इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट
- बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- प्रमोटर का पहचान प्रमाण पत्र
- एड्रेस प्रूव एवं फोटो
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से बोर्ड रिजॉल्यूशन और लैटर ऑफ ऑथराईजेशन प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज
GST रजिस्ट्रेशन करने के लाभ
ऑनलाइन gst रजिस्ट्रेशन करने के बहुत से लाभ उम्मीदवार को मिलते है, जिसमे कुछ फायदे इस प्रकार है:
- ऑनलाइन बिज़नेस करने में मदद करता है.
- पुरे भारत में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने में लाभ
- GST रजिस्ट्रेशन करने के बाजार में प्रोडक्ट को वैल्यू मिलना
- मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी से बड़े प्रोजेक्ट मिलने का लाभ
- किसी सामान या प्रोडक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने का लाभ
- GSTIN की मदद से करंट बैंक अकाउंट खोलने में मदद
- GSTIN से बिज़नेस ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने में मदद
जीएसटी रजिस्ट्रेशन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु
- GST रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके पास अपने व्यापर से जुड़े प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- GST रजिस्ट्रेशन के लिए, अपना पहचान प्रमाण और एड्रेस का प्रमाण अपलोड करना होगा.
- ऑनलाइन GST रजिस्ट्रेशन के लिए, GST पोर्टल पर एक फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा.
- GST रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को वेरीफाई करना होगा.
- रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज आपके पास होना चाहिए.
शरांश:
ऑनलाइन GST रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ पर जाए और सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में से New Registration पर क्लिक करे. इसके बाद पूछे गए फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज कर प्रोसीड पर क्लिक करे. इसके एक और पेज ओपन होगा, उसमे भी सभी जानकारी दर्ज कर फॉर्म को सबमिट पर क्लिक कर दे.
पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
GST रजिस्ट्रेशन का कोई भी फ़ीस सरकार द्वारा नही लगाया जाता है. लेकिन यदि निर्धारित देय राशि देरी से जमा करते है, तो जुर्माना के तौर पर 10 हजार तक का शुल्क देना पड़ सकता है.
भारत के जिस व्यक्ति के व्यवसाय का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक होता है, उन्हें GST रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पैन कार्ड, फोटो, बिजनेस का पता आदि डॉक्यूमेंट लगता है.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार द्वारा कोई शुल्क नहीं लगता है. हालांकि, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को तैयार में कुछ लागत लगता है. इसलिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में खर्च लगभग ₹1,000 से ₹5,000 आ सकता है.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले जीएसटी के पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाए.. यहां services टैब में registration पर क्लिक करें. उसके बाद new registration पर क्लिक पार्ट-ए फॉर्म भरे. इसके बाद पार्ट बी फॉर्म को भरकर कर जमा करे.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस आर्टिकल में उपलब्ध है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाता है. यदि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई परेशानी हो, तो अधिकारिक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है. या कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते है.
This is Siya Prajapati, a taxation expert and author. She knows all about taxes. Her articles are easy to understand, breaking down complex tax topics for everyone. Besides taxes, she loves hiking, reading, and learning about different cultures.
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