GST Registration Certificate Download: देश के सभी कारोबारियों को जीएसटी नंबर लेना यानि जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. अर्थात, जिस बिजनेसधारी का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है, तो उन्हें इंडियन जीएसटी लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. आज के समय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बेहद सरल है. घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल लैपटॉप के मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते है.
रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते है. इसके लिए आवेदन करने उपरांत प्राप्त रसीद आपके पास उपलब्ध होने चाहिए. अधिकतर लोग ऑनलाइन अधिकारिक पोर्टल का उपयोग कर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करते है. इसलिए, आप भी निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है.
जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करे
GST रजिस्ट्रेशन करना वैसे सभी बिज़नेस करने वाले लोगो के लिए जरुरी है जो व्यवसाय में TDS एकत्र करते है. एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना प्रोडक्ट supply करने, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवाओं की पूर्ति करने वाले बिज़नेस के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए आवश्यकता होती है.
यदि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर चुके है, तो अधिकारिक पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है.
Note: अधिकारिक अथॉरिटी द्वारा GST नंबर जारी कर दिया गया है, तो जीएसटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है.
ध्यान दे, रजिस्ट्रेशन के कुछ समय बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के मदद से जीएसटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन https://www.gst.gov.in/ से डाउनलोड करे.
ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करे?
घर बैठे ऑनलाइन जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए निचे दिए स्टेप को फॉलो कर सकते है.
- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ को ओपन करे
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से लॉग इन के विकल्प पर क्लिक करे अपना यूजर नाम और पासवर्ड के मदद से लॉग इन करे.
- लॉग इन होने के बाद Service menu में जाए.
- इसके बाद User Service के सेक्शन में से View/Download Certificates के विकल्प पर क्लिक करें
- क्लिक करने पर डाउनलोड बॉक्स ओपन होगा. उस बॉक्स के निचे डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करे.
- क्लिक करते ही GST सर्टिफिकेट आटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगा.
- जीएसटी सर्टिफिकेट में बिज़नेस का नाम, पता और पंजीकरण की तिथि, रजिस्ट्रेशन के प्रकार आदि जैसे जानकारी उपलब्ध होता है.
इस प्रकार ऑनलाइन अधिकारिक वेबसाइट से बेहद कम समय में जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता
जीएसटी पंजीकरण सर्टिफिकेट उस तिथि से ही मान्य मान्य हो जाता है जब व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य हो जाते है यदि तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन आवेदन जमा कर दिया जाता है, तो सीजीएसटी नियम 9(1), 9(3) और 9(5) के तहत प्रमाण पत्र देने की तारीख से वैधता शुरू हो जाता है.
GST इंडियन लॉ के अनुसार कोई भी जीएसटी सर्टिफिकेट की वैधता 90 दिनों की होती है. इसलिए, इस समय के अंतर्गत रिन्यू कराना अनिवार्य होता है. यदि कोई व्यक्ति समय के अनुसार जीएसटी सर्टिफिकेट रिन्यू नही कराते है, तो उसकी वैधता समाप्त हो जाती है. हालाँकि, रिन्यू कर इसे बढ़ाया जा सकता है.
शरांश:
जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट gst.gov.in को ओपन करे. इसके बाद अपने userid और पासवर्ड के मदद से लॉग इन करे. लॉग इन होने के बाद सर्विसेज के सेक्शन में जाए और यूजर सर्विसेज पर क्लिक कर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करे. इसके बाद डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक कर जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करे.
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जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करे: FAQs
यदि उस कंपनी के यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो लॉग इन कर जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की औसतन वैधता 90 दिन की होती है. लेकिन रिन्यू कर इसकी वैधता बढ़ा सकते है. यदि 90 दिन के अन्दर रिन्यू नही कराते है, तो जीएसटी सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो जाएगी.
जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए और लॉग इन करे. उसके बाद सर्विसेज के सेक्शन में जाए और यूजर सर्विसेज पर क्लिक कर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करे. इसके बाद डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक कर सर्टिफिकेट डाउनलोड करे.
ऑनलाइन जीएसटी सर्टिफिकेट मिल सकता है. इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट से निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो कर डाउनलोड करना पड़ेगा.
जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड निम्न प्रकार कर सकते है.
GST पोर्टल पर जाएं और यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें.
“सेवाएं” टैब पर क्लिक करें.
“प्रमाणपत्र” पर क्लिक करें.
“जीएसटी सर्टिफिकेट” पर क्लिक करें.
“डाउनलोड करें” पर क्लिक कर जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करे.
GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें के लिए ऑनलाइन GST पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करें. इसके बाद सेवा मेनू पर क्लिक कर, उपयोगकर्ता सेवाएँ चुनें, और देखें / डाउनलोड प्रमाण पत्र विकल्प पर क्लिक करें. इस प्रकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निकाल सकते है. यदि प्रोसेस में कोई परेशानी हो, तो हमें कमेंट कर अवश्य बताए.
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