GST एड्रेस चेंज करने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है

आज के समय में कोई भी व्यापारी जिसका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा होता है, तो उन्हें जीएसटी के तहत खुद को रजिस्टर करवाना होता है. कभी-कभी जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति की जानकारी गलत पड़ जाती है, या अपने एड्रेस को अपडेट करना या फिर कुछ कारणों से जीएसटी में चेंजिंग करवाने पड़ते हैं. तो ऐसे मामले में जीएसटी पंजीकरण संशोधन की आवश्यकता होती है. इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है.

तो आज के इस आर्टिकल में जीएसटी एड्रेस चेंज करने के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है? जीएसटी एड्रेस चेंज पेनल्टी, जीएसटी चेंज ऑनलाइन, जीएसटी एड्रेस चेंज टाइम आदि के बारे में जानकारी आसान तरीके से जानकारी उपलब्ध है.

जीएसटी एड्रेस चेंज करने के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है

जीएसटी एड्रेस चेंज करने के लिए कई सारे दस्तावेज की आवश्यकता होती है जैसे:

  • संपत्ति कर रसीद
  • इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी स्टेप पेपर पर NOC के साथ
  • कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट कॉपी
  • प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या सेल डीड
  • लैंडलॉर्ड ऑनर का ID’s प्रूफ
  • नए पते का नक्शा या फोटो

यदि ऑफलाइन तरीके से जीएसटी एड्रेस चेंज किया जा रहा है तो इन सभी दस्तावेजों की प्रतियां लगेगी और ऑनलाइन आवेदन में इन्हे स्कैन करके अपलोड करना होगा.

जीएसटी एड्रेस चेंज पेनल्टी

जीएसटी एड्रेस चेंज करने के लिए कोई भी पेनल्टी या फीस नही ली जाती हैं. लेकिन जीएसटी कानून के अनुसार अगर जीएसटी एड्रेस चेंज करने में देर हुई तो इसके लिए जुर्माना लग सकता है जिसकी राशि 10,000 रुपए तक हो सकती है. अर्थात निर्धारित समय सीमा के अंदर जीएसटी में पता परिवर्तन करने के लिए किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं है. 

जीएसटी एड्रेस चेंज ऑनलाइन

जीएसटी पंजीकरण में ऑनलाइन पता बदलने के लिए इन चरणों को फॉलो करें

स्टेप1-  सबसे पहले जीएसटी पोर्टल services.gst.gov.in पर जाये. अपना यूजरनेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करें.

स्टेप 2-  उसके बाद ‘Services’ टैब पर क्लिक करें फिर ‘Registration’ विकल्प को चुने.

स्टेप 3- रजिस्ट्रेशन मेनू में ‘Amendment of Registration Code Fields’ विकल्प चुनें.

स्टेप 4- अब आपके सामने एक फार्म खुलेगा जिसमें ‘Principal Place of Business’  पर आप करें.

इसे Form GST REG-14 कहा जाता है.

स्टेप 5- अब आप ‘Edit’ बटन पर क्लिक करें और अपना नया पता भरे.

साथ ही साथ ऊपर मैप में भी अपने पता को ढूंढ कर सही जगह को चुने.

स्टेप 6- अब Nature of possession of premises के प्रकार को चुनेंगे

जैसे आपका premises Rented है, या consent पर है या Leased पर है या ख़ुदका (Own) है.

स्टेप 7- उसके बाद जो भी दस्तावेज पहले से अटैच है उसे डिलीट करके नए आवश्यक दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करें.

स्टेप 8- इसके बाद reason वाले बॉक्स में एड्रेस अपडेट करने या बदलेने का कारण लिखे.

स्टेप 9-  जब से आपका प्रेजेंट ऐड्रेस एक्टिव है उस डेट को Date of Amendment में फील करें.

स्टेप 10-  फिर Save पर क्लिक करके Proceed करें.

आज की डेट में कई सारे नोटिस भी आ रहे हैं. जिसमें यदि आपके बिज़नेस के लिए एडिशनल प्लेस है और आप उसे ऐड नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है.

यदि आप अतिरिक्त स्थान को ऐड करना चाहते हैं, तो इन चरणों को फॉलो करें.

स्टेप 11- उसके लिए Additional Place of Business पर क्लिक करें जिससे यह ऑप्शन खुल जायेगा. 

स्टेप 12-  उसके बाद एडिशनल प्लेस को फिल करें.

यह पता भी आपके सर्टिफिकेट पर प्रिंट हो जाएगा जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.

स्टेप 13-  Save & Continue बटन पर क्लिक करें. फिर Verification को सेलेक्ट करें.

स्टेप 14-  Authorized Signatory और Place को भरें.

स्टेप 15- उसके बाद Submit With EVC पर क्लिक करें.

आपकी Registerd Mob No पर एक OTP भेजा जाएगा. सारी प्रोसेस पूरे हो चुके हैं. अब आप अपनी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं.

जीएसटी एड्रेस चेंज ऑफलाइन

स्टेप 1. पते में परिवर्तन के 15 दिनों के अंदर ही आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म GST REG-14 जमा करें

स्टेप 2. फॉर्म GST REG-14 को जीएसटी अधिकारी 15 दिनों के अंदर ही सत्यापित और स्वीकृत करेगा.

(यदि जीएसटी अधिकारी दस्तवेजो से संतुष्ट नहीं है, तो आपको फॉर्म जीएसटी REG-03 में कारण बताओ नोटिस अधिकारी के द्वारा दिया जा सकता है.

आपको 7 दिनों के भीतर फॉर्म GST-04 में जवाब देना होगा.

यदि जीएसटी अधिकारी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, वह आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकता है.और फॉर्म GST REG-05 में एक आदेश पारित कर सकता है.

अगर जीएसटी अधिकारी की तरफ से आवेदन करने के 15 दिनों तक आपको कोई और कारवाई करने को न कहा जाए तो इसका मतलब आपकी एड्रेस में जरूरी परिवर्तन कर दी गई है.

जीएसटी एड्रेस चेंज रीजन

जीएसटी एड्रेस चेंज करने के कई सारे कारण हो सकते है. जैसे

  • व्यवसाय का स्थानांतरण
  • पर में कोई गलती
  • घर से कारोबार
  • व्यापार का विस्तार करना
  • व्यापार का स्वरूप बदलना (ऑफलाइन से ऑनलाइन भी व्यापार करना)
  • कोई नया शाखा कार्यालय खोलना

जीएसटी नंबर कौन-कौन ले सकता है?

जीएसटी नंबर वे लोग ले सकते है-

  • जिन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले ही टैक्स सेवाओं के तहत रजिस्टर किया था.
  • वे व्यापारी जो ई-कॉमर्स के माध्यम से समान सप्लाई करते है.
  • सभी ई-कॉमर्स एग्रीगेटर
  • रजिस्टर्ड टैक्स पे करने वाले व्यक्ति के अलावा वह व्यक्ति जो विदेश से भारत में किसी भी यक्ति को डेटाबेस एक्सेस और ऑनलाइन जानकारी ट्रांसफर करता है.
  • इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर के एजेंट
  • व्यक्ति जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत टैक्स का भुगतान करते है.
  • उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमांचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर, बाकी सभी राज्यों के व्यवसाय का टर्नओवर यदि 40 लाख रुपए है तो जीएसटी नंबर मिल सकता है. सर्विस सेक्टर के लिए यह राशि 20 लाख रुपए है. और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए व्यवसाय का टर्नओवर न्यूनतम 10 लाख

FAQs – Required Documents for Changing GST Address

Q. जीएसटी एड्रेस चेंज करने में कितना टाइम लगता है?

जीएसटी सामान्य पोर्टल पर 15 दिनों के अंदर FORM GST अमेंडमेंट एप्लीकेशन के लिए आवेदन कर सकते है. आवेदन करने के 15 दिन के भीतर बदलाव को मंजूरी देगा.

Q. जीएसटी के लिए क्या क्या एड्रेस प्रूफ चाहिए?

जीएसटी के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, बिजनेस पता प्रमाण, डिजिटल साइन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रमाण, प्रमोटर का भी पहचान पत्र, पता प्रमाण,  और फोटो आदि एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होती है.

Q. जीएसटी नंबर लेने के लिए क्या- क्या करना पड़ता है?

जीएसटी नंबर लेने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई व्यवसाय या सेवा प्रदान करने वाली संस्था होनी चाहिए. उसके बाद सभी डॉक्युमेंट्स जैसे कंपनी का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन या पार्टनरशिप डीड, बिजनेस जहा भी किया जा रहा है वहा का एड्रेस प्रूफ, कंपनी के मालिक के सीग्नेचर, घर का पता, आधार कार्ड आदि होने चाहिए. फिर जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्वयं ऑनलाइन कर सकते है. 

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