आज के समय में GST चोरी एक आम और बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है. इसे कर चोरी या कर अपवंचन भी कहते हैं. इससे ना सिर्फ भारत सरकार को बल्कि इमानदारी से टैक्स चुकाने वाले लोगों का भी नुकसान होता है, क्योंकि इनके ऊपर कर का भार बढ़ जाता है. इससे भारत सरकार के राजस्व को नुकसान होता है जिससे देश की विकास की गति धीमी गति हो जाती है.
यदि आपको ऐसे किसी व्यक्ति या व्यवसाय के बारे में जानकारी है जो GST चोरी कर रहा है. आप GST चोरी की शिकायत करके देश की विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो जीएसटी चोरी की शिकायत इन तरीकों जैसे – ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग करके, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना, जीएसटी अधिकारियों से सीधे संपर्क करके, ईमेल के माध्यम से जीएसटी चोरी की शिकायत करना, डाक द्वारा जीएसटी चोरी की शिकायत करना आदि से कर सकते हैं.
GST चोरी की शिकायत कैसे करें?
जिसकी चोरी की शिकायत कई तरीकों से किया जा सकता है जैसे:
हेल्प डेस्क पर शिकायत इमेल करने के बजाय ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर भी जीएसटी चोरी की शिकायत आप कर सकते हैं.
ऑनलाइन शिकायत पोर्टल करदाता और हितधारको के लिए शिकायत करने के लिए ही डिजाइन किया गया है. यहां पर कोई भी व्यक्ति जी जीएसटी के बारे में अपनी चिंताओं और चुनौतियों का वर्णन करते हुए शिकायत दर्ज़ कर सकता है. यह हर समय (24/7) उपलब्ध है.
ऑनलाइन GST चोरी कि शिकायत करने की तरीका
स्टेप 1. इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं www.incometax.gov.in/iec/foportal .
स्टेप 2. अब ‘Complaint’ टैब पर क्लिक करें और शिकायत वाले विकल्प को चुने.
स्टेप 3. अपना पैन नंबर दर्ज करें उसके बाद ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 4. आप जिस भी व्यक्ति के बारे में शिकायत कर रहे हैं उसका विवरण भरें.
- विवरण में व्यवसाय का नाम पता
- GSTIN
- कर चोरी का प्रकार और
- यदि आपके पास कोई सबूत हो तो वो भी
स्टेप 5. अब अंतिम स्टेप में ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.
- इन सभी प्रक्रिया के बाद आपको एक शिकायत नंबर मिलेगा जिसका प्रयोग शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए आप कर सकते हैं.
हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना
CBIC हेल्पलाइन नंबर 1800-1200-232 पर कॉल करके शिकायत दर्ज किया जा सकता जिसमे हेल्पलाइन अधिकारी शिकायतों को सुनते हैं और आगे की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.
जीएसटी अधिकारियों से सीधे संपर्क
जीएसटी चोरी की शिकायत करने के लिए जीएसटी अधिकारियों से भी संपर्क किया जा सकता है. इन अधिकारियों से शिकायत करने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाएं और वहां मौजूद अधिकारी को जीएसटी चोरी के बारे में बताएं.
ईमेल के माध्यम से जीएसटी चोरी की शिकायत करना
ईमेल Https://cbic-gst.gov.in/contactus.html पर की माध्यम से भी शिकायत किया जा सकता है जिसमें शिकायतकर्ता को शिकायत का विवरण और संबंधी दस्तावेज भी लगाने होंगे.
शिकायतकर्ता अपनी क्षेत्र की नजदीकी कार्यालय में जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकता है. कर कार्यालय पर शिकायत करने के लिए आपको शिकायत फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.
FAQs – GST चोरी की शिकायत करें
आप जीएसटी चोरी के बारे में शिकायत जीएसटी सेवा केंद्र, जीएसटी पोर्टल, जीएसटी हेल्पलाइन नंबर 0120-4608-200 पर भी कर सकते हैं. इसके अलावा ईमेल के द्वारा भी शिकायत किया जा सकता है.
जीएसटी चोरी करने पर टैक्स के अमाउंट के अनुसार सजा मिलती है जैसे 5 करोड रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पर 1 से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और कुल टैक्स चोरी का 100% तक पेनल्टी लग सकता है.
मनी लांड्रिंग एक्ट के प्रावधानों में सरकार की ओर से कुछ बदलाव किया गया है. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) जीएसटी नेटवर्क के साथ जानकारी साझा करेगा. जिससे टैक्स चोरी रिकवर करने में मदद मिलेगी.
अगर कोई जीएसटी बिल नहीं दे रहा है तो आप यह यह कदम उठा सकते हैं
पहले बिल मांगने की कोशिश करें बिल ना मिलने पर
जीएसटी सेवा केंद्र जाकर फार्म 11A भरकर अपनी शिकायत दर्ज करें.
Online शिकायत कर सकते हैं या फिर जीएसटी हेल्पलाइन पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं.
छापेमारी के लिए आयकर विभाग में शिकायत करने के लिए भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाएं और “कर चोरी/कर कानून के उल्लंघन पर शिकायत दर्ज करें”. इसके अलावा सी विजुअल पोर्टल पर जाकर या फिर फार्म 112A भरकर भी शिकायत कर सकते हैं.
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