केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को 2017 में लागु किया गया था. इस स्कीम के तहत उन सभी लोगो को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जिनके बिज़नस का टर्नओवर 40 लाख रूपये से अधिक है. साधारणतः जीएसटी रजिस्ट्रेशन के 3 से 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान कर दिया जाता है. लेकिन कई बार दस्तावेज में कमी के कारण 2 से 4 सप्ताह भी लग जाते है. ऐसी स्थिति में जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में पता कर सकते है.
ऑनलाइन पोर्टल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने की सुविधा उपलब्ध है. इसलिए, ऑनलाइन घर बैठे GST रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करे की पूरी प्रक्रिया निचे उपलब्ध है, जिसे फॉलो कर बेहद कम समय में ही चेक कर सकते है.
ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करे?
घर बैठे अपने मोबाइल से जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट से निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो कर सकते है. जो इस प्रकार है:
- सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप से GST Portal, https://www.gst.gov.in/ को ओपन करे.
- ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज से सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करे.
- इसके बाद Track Application Status पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद एक नया पेज इस प्रकार ओपन होगा.
- इस पेज से Module में रजिस्ट्रेशन और ARN पर टिक कर ARN नंबर दर्ज करे. इसके बाद सर्च के विकल्प पर क्लिक करे.
- ध्यान दे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान मिलने वाला नंबर ही ARN नंबर होता है और उसी को इस बॉक्स में डालना है.
- सर्च के विकल्प पर क्लिक करने के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा. जिसमे जीएसटी से सम्बंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगा.
GST रजिस्ट्रेशन स्टेटस का मतलब क्या होता है?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस के दौरान कुछ ऐसे शब्द या टर्म आते है, जिसके बारे जानना और समझना आवश्यक होता है. उन सभी शब्दों का मतलब निचे दिया गया है, जिसे पढ़ कर अपना कांसेप्ट क्लियर कर सकते है.
प्रोविजनल: इस शब्द का मतलब यह होता है कि Provisional ID जारी हो चूका है. लेकिन Enrollment के लिए digital signature के बाद फिर से Application जमा करना पड़ेगा.
सत्यापन के लिए लंबित: जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जमा हो गया है. लेकिन अन्य Agencies की तरफ से validation की प्रक्रिया होनी बाकी है. जैसे ही उन एजेंसीज के तरफ से वेलिडेशन प्रक्रिया पूरा होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपडेट कर दिया जाएगा.
वैलिडेशन अगेंस्ट एरर: आपके द्वारा अप्लीकेशन में जी भी PAN संबंधी details भरे गए हैं वे CBDT के पास मौजूद data से मेल नहीं खा रहा है. इसलिए, आपको पुनः सभी जानकारी दर्ज कर आवेदन करने की आवश्यकता है.
माइग्रेटेड: आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक माइग्रेट कर दिया गया है. अब किसी भी प्रकार की कोई भी बदलाव रजिस्ट्रेशन नही होगा.
कैंसल्ड: आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया है. ध्यान दे, यह तभी होता है, जब आप इसके लिए योग्य नही हो, या फिर किसी ऐसे कार्य में संलग्न है, जो पूरी टार गैर क़ानूनी है.
Note: यदि आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस में इस प्रकार का कोई भी शब्द आता है, तो उसका मतलब सरलता से समझ सकते है. और यदि आपका स्टेटस सही होता है, तो अधिकारिक वेबसाइट से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते है.
शरांश: जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट gst.gov.in पर जाए और सर्विसेज पर क्लिक कर ट्रैक योर एप्लीकेशन पर क्लिक करे. इसके बाद Module में रजिस्ट्रेशन दर्ज कर अपना ARN नंबर दर्ज करे और सर्च पर क्लिक करे. इसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा.
यदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस दिखाई न दे, या कोई एरर दिखाई दे, तो टोल फ्री नंबर 1800-103-4786 पर कॉल कर सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है.
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जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस सम्बंधित प्रश्न
GST रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट gst.gov.in को ओपन करे और सर्विसेज के सेक्शन में जाए और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करे. इसके बाद Module में रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर ARN पर टिक कर अपना ARN नंबर डाले और सर्च पर क्लिक करे.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने की अधिकारिक वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ है. इस वेबसाइट के मदद से स्टेटस चेक कर सकते है.
रजिस्ट्रेशन के लभगग 1 सप्ताह के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते है. हालांकि, इसके थोड़ा और भी समय लग सकता है.
जीएसटी स्टेटस चेक करने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और करदाता खोजें पर क्लिक कर अपना पैन नंबर दर्ज करे. इसके बाद आपके जीएसटी स्टेटस जाएगा, जो स्टेटस एक्टिव है या नही दिखाई देगा.
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